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Mainpuri News: लूट के दो आरोपी अदालत से हुए बरी

Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 29 Apr 2026 02:32 AM IST
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mainpuri news court dought of benefit
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मैनपुरी। थाना घिरोर क्षेत्र में 27 साल पहले लूट की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपी अदालत से बरी किए हैं। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज डकैती के न्यायालय में हुई। एक आरोपी को पहले ही सजा हो चुकी है। एक अन्य की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है।
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जिला फिराेजाबाद के थाना नसीरपुर के गांव लखनपुर के रहने वाले सतेंद्र सिंह अपने ताऊ के लड़के अवधेश के साथ 17 अगस्त 1999 को बाइक से अवधेश की ससुराल गांव ढकरई थाना घिरोर जा रहे थे। रात आठ बजे थाना घिरोर क्षेत्र में कोसमा रेलवे क्रॉसिंग के पास चार लुटेरों ने उनको रोककर चार हजार रुपये तथा घड़ी लूट ली। विरोध करने पर अवधेश को गोली मारकर घायल कर दिया। सतेंद्र ने नन्हा बंजारा निवासी बानामई थाना बैदपुरा इटावा सहित तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना घिराेर में रिपोर्ट दर्ज करा दी।
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पुलिस ने जांच करने के बाद नन्हा बंजारा सहित टेनी उर्फ टेनिया बंजारा, टपला बंजारा, गुलाब बंजारा निवासी नौनामई थाना बरनाहल के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज डकैती के न्यायालय में हुई। सुनवाई के दौरान नन्हा बंजारा की ओर से अपराध स्वीकार करने पर नन्हा बंजारा को सजा हो गई। जबकि गुलाब बंजारा की मृत्यु हो गई। 23 सितंबर 2024 को फरार चल रहे टेनी तथा टपला को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उनको अपराध साबित नहीं होने पर बरी कर दिया गया। संवाद
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