बच्चा न होने पर पत्नी की हत्या: पति को उम्रकैद की सजा, 20 हजार का लगाया जुर्माना; कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Tue, 21 Apr 2026 11:35 AM IST
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सार
आगरा की एडीजे-14 अदालत ने बच्चा न होने पर पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साक्ष्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आरोपी पति को दोषी पाया गया, जबकि सास-ससुर को बरी कर दिया गया।
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- फोटो : अमर उजाला

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