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बच्चा न होने पर पत्नी की हत्या: पति को उम्रकैद की सजा, 20 हजार का लगाया जुर्माना; कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 21 Apr 2026 11:35 AM IST
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सार

आगरा की एडीजे-14 अदालत ने बच्चा न होने पर पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साक्ष्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आरोपी पति को दोषी पाया गया, जबकि सास-ससुर को बरी कर दिया गया।

Agra Court Verdict: Husband Gets Life Imprisonment for Killing Wife Over Infertility Issue
court new - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

बच्चा न होने पर पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में एडीजे-14 ज्योत्सना सिंह ने थाना जैतपुर के गांव लभेटा निवासी सुनील कुमार को दोषी माना। उसे पाते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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थाना जैतपुर में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, संजू कुमार ने तहरीर दी थी। बताया था कि वर्ष 2022 में उन्होंने अपनी बेटी प्रिया की शादी सुनील कुमार के साथ की थी। आरोप लगाया कि शादी के बाद दो साल तक बच्चा न होने पर पति ने बेटी की पिटाई शुरू कर दी। विरोध पर कमरे में बंद कर खाना भी नहीं देता था। ससुराल के अन्य लोग भी उत्पीड़न करते थे। 14 फरवरी, 2024 को सुनील ने अपने अन्य परिजन संग मिलकर पुत्री की गला दबाकर हत्या कर दी।
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पुलिस ने पति, सास रामकुमारी और ससुर अशोक कुमार के खिलाफ हत्या व अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, डाॅक्टर सहित अन्य गवाह पेश किए गए। अदालत ने गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पति सुनील को दोषी माना और सजा सुनाई। सास और ससुर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
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