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मां-बाप को आजीवन कारावास: सीने में मारी गोली, हाथ-पैर पर चोट के निशान; ट्राॅली बैग में मिला था युवती का शव

Wed, 19 Aug 2026 08:52 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 19 Aug 2026 08:52 PM IST
सार

बेटी को बेरहमी से माैत के घाट उतारने वाले मां-बाप को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। युवती का शव ट्राॅली बैग में मिला था।

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Life imprisonment for parents who killed their daughter
अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई (सांकेतिक) - फोटो : ANI

विस्तार

आन की खातिर बेटी की गोली मारकर हत्या करने वाले माता-पिता को विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) अरविंद कुमार द्वितीय ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पिता पर सात तथा मां पर छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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राया स्थित यमुना एक्सप्रेस के लिंक रोड स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र के पास 18 नवंबर 2022 को लाल रंग के ट्रॉली बैग में एक 21 वर्षीय युवती का शव बरामद हुआ। युवती की छाती में बाईं ओर गोली का निशान था। सिर, हाथ और पैरों में चोट के निशान उसके ऊपर हुई बेरहमी की तरफ इशारा कर रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज युवती का शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए। पुलिस ने 21 नवंबर को मृतका की पहचान दिल्ली के बदरपुर स्थित मोड़ बंद एक्सटेंशन निवासी 21 वर्षीय आयुषी यादव के रूप में की।
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पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि आयुषी की हत्या उसके पिता नितेश यादव ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर की थी। हत्या के बाद पत्नी ब्रजबाला की मदद से शव को छिपाने के लिए यमुना एक्सप्रेस के लिंक मार्ग पर फेंक दिया। पुलिस ने युवती की मां ब्रजबाला और पिता नितेश यादव को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से दोनों को जेल भेज दिया। कुछ समय बाद दोनों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई।

मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान आरोपियों के अधिवक्ता ने उन्हें निर्दोष साबित करने का काफी प्रयास किया लेकिन एडीजीसी क्राइम की दलील, 11 गवाह, साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने माता-पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसला आने के बाद दोनों को सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेज दिया गया है।
 
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