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UP: श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार को पाकिस्तान से मिली धमकी, एसटीएफ और एटीएस को दिए जांच के निर्देश

संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Vikas Kumar Updated Thu, 14 Nov 2024 09:38 PM IST
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सार

मुख्य पक्षकार आशुतोष पांडेय ने बताया कि मैसेज करने वाला गंदी-गंदी गाली दे रहा था। बार-बार उन्हें और हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा था। उन्होंने बताया कि वह श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में वह पैरवी करते हैं।

Shri Krishna Janmabhoomi party received threat from Pakistan STF and ATS directed to investigate
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई

विस्तार
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श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद के मुख्यवादी एवं पक्षकार को बुधवार की रात को पाकिस्तान से आए व्हाट्सएप मैसेज में बम से उड़ाने की धमकी दी है। व्हाट्सएप मैसेज में 19 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट और 20 को पक्षकार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जन्मभूमि के पक्षकार ने इसकी सूचना मुख्यमंत्री को दी। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव ने मामले मामले की जांच एसटीएफ और एटीएस को सौंपी है। इसके साथ ही मथुरा पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। 

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले के पक्षकार और श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडेय के मोबाइल नंबर पर 13 नवंबर की रात 9.36 बजे पाकिस्तान के नंबर +92 302 9854231 से व्हाट्सएप मैसेज आए। मैसेज भेजने वाले ने पहले तो 19 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट को और 20 नवंबर को उन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी। इसकी सूचना उन्होंने तत्काल एसएसपी शैलेश कुमार पांडेय, एसपी सिटी डॉ. अरविंद कुमार को दी। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मेल करके साक्ष्य समेत शिकायत की। मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव संजय प्रसाद ने उनसे संपर्क किया और डीजीपी को निर्देशित किया। डीजीपी ने मुख्य पक्षकार के साक्ष्यों के आधार पर डिप्टी एसपी एसटीएफ आगरा और एटीएस को संयुक्त रूप से जांच सौंपी है। एसपी सिटी डॉ. अरविंद कुमार ने सोशल मीडिया और मेल से आई तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। 

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मुख्य पक्षकार आशुतोष पांडेय ने बताया कि मैसेज करने वाला गंदी-गंदी गाली दे रहा था। बार-बार उन्हें और हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा था। उन्होंने बताया कि वह श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में वह पैरवी करते हैं। प्रत्येक मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्रों पर लिखित में कोर्ट में आपत्ति दाखिल करने के साथ कोर्ट में बहस भी करते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी शिकायत पर ही शाही ईदगाह की बिजली काटी गई थी और चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था।

19 की दोपहर 2 बजे होनी है सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही मस्जिद ईदगाह के 18 मामलों की सुनवाई होनी है। मुख्य पक्षकार आशुतोष पांडेय ने बताया कि 19 नवंबर को दोपहर दो बजे से कोर्ट नंबर 86 में सभी 18 मामलों के प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई होनी है। सुनवाई में जाने से उन्हें रोकने के लिए यह धमकी दी जा रही है।

इससे पहले भी सात बार मिल चुकी है धमकी, सभी में दर्ज हुए मुकदमे
श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार को इससे पहले भी सात बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि पहली धमकी मार्च 2023 को मिली। इसका मुकदमा थाना जैत में दर्ज कराया। दूसरी धमकी 15 जनवरी 2024 को उनका फेसबुक पेज हैक करके दी गई। इसका भी जैंत थाने में मुख्यमंत्री के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ। तीसरी धमकी 23 फरवरी 2024 को मिली। इसकी रिपोर्ट थाना फतेहपुर में दर्ज कराई। चौथी धमकी 12 मार्च 2024 की रिपोर्ट उन्होंने जिला प्रयागराज के थाना सिविल लाइन में दर्ज कराई। पांचवीं धमकी 19 मार्च 2020 की रात्रि को मिली। इसका मुकदमा जिला कौशाम्बी के थाना सैनी में दर्ज कराया। छठवीं धमकी 16 मई 2024 को व्हाट्सएप पर मिली। इसका रिपोर्ट प्रयागराज के थाना सिविल लाइन में दर्ज कराई। 13 नवंबर 2024 को व्हाट्सएप पर मैसेज के द्वारा आई। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री के अलावा एसएसपी मथुरा से की है।  

सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है। इसके आधार पर मामले की जांच की जा रही है। यदि लिखित में तहरीर प्राप्त होती तो मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। -डॉ. अरविंद कुमार, एसपी सिटी

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