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सुपारी देकर युवक की हत्या: लोहे की रॉड से पीट-पीट कर उतारा था माैत के घाट, महिला समेत तीन को आजीवन कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Arun Parashar Updated Thu, 18 Jun 2026 09:31 PM IST
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सार

सुपारी देकर युवक की हत्या कराने वाली महिला सहित तीन अभियुक्तों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों ने युवक को बेरहमी से माैत के घाट उतारा था। लोहे की राॅड-राॅड से पीट-पीटकर हत्या की थी। 

Three people including woman who hired contract killers to murder young man sentenced to life imprisonment
कोर्ट - फोटो : ANI
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विस्तार

सुपारी देकर युवक की हत्या कराने वाली महिला सहित तीन अभियुक्तों को एडीजे स्पेशल ईसी एक्ट राजेश पाराशर ने बृहस्पतिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। तीनों गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद हैं।


26 अक्तूबर 2023 को वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के इस्कॉन मंदिर के पीछे राधा कृष्ण भवन के कमरे में युवक की लोहे की रॉड से पीट-पीट हत्या कर दी गई थी। मृतक की पहचान राजस्थान के श्रीगंगानगर भाटिया पेट्रोल पंप के पास रहने वाले विकास गर्ग के रूप में हुई थी। मृतक के भाई नितिन गर्ग ने वृंदावन कोतवाली में श्रीगंगानगर निवासी महिला पूजा जोग सहित तीन लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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प्राथमिकी में कहा गया कि विकास गर्ग नामजद पूजा जोग के साथ कई माह से वृंदावन में रहकर चाय की कैंटीन चलाता था। कारोबार को लेकर पूजा जोग का विकास गर्ग से विवाद हो गया था। इसी के चलते उसने श्रीगंगानगर से रणमीत सिंह उर्फ राजन व अमन पुंशी को विकास की सुपारी देकर हत्या कराने को बुलाया। दोनों ने लोहे की रॉड आदि से पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी।

पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से तीनों को जेल भेज दिया। तीनों के अधिवक्ताओं ने उन्हें जमानत दिलाने का काफी प्रयास किया, लेकिन कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले की सुनवाई एडीजे स्पेशल ईसी एक्ट राजेश पाराशर की कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान अभियुक्तों के अधिवक्ताओं ने उन्हें निर्दोष साबित करने का काफी प्रयास किया, लेकिन एडीजीसी मुकेश बाबू गोस्वामी की दलील, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, साक्ष्य और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने बृहस्पतिवार को तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

 
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