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Mau News: दहेज के लिए मारपीट का आरोप पति सहित चार पर प्राथमिकी दर्ज
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घोसी कोतवाली के पकड़ी बुजुर्ग गांव निवासी प्रीति सिंह की शिकायत व एसपी के आदेश पर पुलिस ने मंगलवार की रात शिक्षक पति सहित चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि दहेज को लेकर ससुराल के लोग और पति प्रताड़ित करते हैं।
प्राथमिकी के अनुसार प्रीति की शादी 08 दिसंबर 2020 को आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के बुढ़नपुर निवासी विकास सिंह के साथ हुई थी। उनके पति बहराइच जिले के समद बाजार (फकरपुर) स्थित प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही उनके साथ दुर्व्यवहार शुरू हो गया था।
पति छह-छह महीने तक बहराइच में रहते थे और घर आने पर ठीक से बात तक नहीं करते थे। जब भी बातचीत की कोशिश करतीं, तो उनके साथ गाली-गलौज व मारपीट की जाती थी और घर से भाग जाने को कहा जाता था। उनकी सास ऊषा सिंह, ससुर राम प्रवेश सिंह और देवर विशाल सिंह मिलकर उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे।
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ससुराल वालों का कहना था कि लड़का प्राइमरी स्कूल में मास्टर है, इसलिए उन्हें और अधिक दहेज मिलना चाहिए था। उन्होंने परिवार न्यायालय में वर्ष 2024 में भरण-पोषण का वाद दाखिल किया था। न्यायालय के आदेश पर दोनों पक्षों को तीन महीने एक साथ रहने के लिए भेजा गया था।
वो अपने पति के साथ बहराइच भी गईं। लेकिन वहां भी ससुराल वालों का रवैया नहीं बदला। तीन महीने का समय पूरा होते ही उन्हें दोबारा भगाने का प्रयास किया गया और गाली-गलौज कर मारपीट की गई। कोतवाल रविंद्रनाथ राय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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प्राथमिकी के अनुसार प्रीति की शादी 08 दिसंबर 2020 को आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के बुढ़नपुर निवासी विकास सिंह के साथ हुई थी। उनके पति बहराइच जिले के समद बाजार (फकरपुर) स्थित प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही उनके साथ दुर्व्यवहार शुरू हो गया था।
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पति छह-छह महीने तक बहराइच में रहते थे और घर आने पर ठीक से बात तक नहीं करते थे। जब भी बातचीत की कोशिश करतीं, तो उनके साथ गाली-गलौज व मारपीट की जाती थी और घर से भाग जाने को कहा जाता था। उनकी सास ऊषा सिंह, ससुर राम प्रवेश सिंह और देवर विशाल सिंह मिलकर उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे।
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ससुराल वालों का कहना था कि लड़का प्राइमरी स्कूल में मास्टर है, इसलिए उन्हें और अधिक दहेज मिलना चाहिए था। उन्होंने परिवार न्यायालय में वर्ष 2024 में भरण-पोषण का वाद दाखिल किया था। न्यायालय के आदेश पर दोनों पक्षों को तीन महीने एक साथ रहने के लिए भेजा गया था।
वो अपने पति के साथ बहराइच भी गईं। लेकिन वहां भी ससुराल वालों का रवैया नहीं बदला। तीन महीने का समय पूरा होते ही उन्हें दोबारा भगाने का प्रयास किया गया और गाली-गलौज कर मारपीट की गई। कोतवाल रविंद्रनाथ राय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।