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UP: जहर पिलाकर हत्या...साक्ष्य मिटाने के 13 साल पुराने केस में उम्रकैद, जुर्माना; पत्नी ने दर्ज कराया था FIR

अमर उजाला नेटवर्क, मऊ। Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Thu, 13 Nov 2025 05:55 AM IST
सार

Mau News: यह मामला उत्तर प्रदेश के मऊ जिले का है। महिला ने आरोप लगाया था कि उसके पति की जहर पिलाकर हत्या कर दी गई है। आरोपी उसे घर से ले गया था और मामले को अंजाम देने के बाद माैके से भाग निकला।

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Murder by poisoning Convict sentenced to life imprisonment and fine in case of destruction of evidence
अदालत ने लिया निर्णय। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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UP News: विशेष जज पॉक्सो एक्ट जनार्दन प्रसाद यादव ने 13 साल पुराने जहर पिलाकर हत्या और साक्ष्य मिटाने के मामले में अरुण कुमार मौर्य को दोषी करार दिया। साथ ही उम्रकैद की सजा सुनाई। 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने जुर्माने की धनराशि मृतक की पत्नी को देने का आदेश दिया है।

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अभियोजन के मुताबिक, मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। जमालपुर निवासिनी गायत्री की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें फरीदपुर गांव निवासी अरुण कुमार मौर्य को नामजद किया गया था। 
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आरोप था कि 16 अगस्त 2012 की शाम सात बजे अरुण उसके पति इंद्र मोहन चौहान को अपने साथ ले गया और रोडवेज के पास अशोक होटल मुहल्ला जलालपुर मुहम्मदाबाद गोहना में जहर पिला दिया। तबीयत बिगड़ने पर छोड़कर भाग निकला। पति को बीएचयू के अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां इलाज के दौरान 17 अगस्त 2012 को मौत हो गई थी। 

पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। अदालत में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक ने 12 गवाहों को पेश किया। वहीं, बचाव पक्ष ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि उसे मामले में फंसाया गया है। विशेष जज ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अरुण कुमार मौर्य को दोषी पाया और सजा सुनाई।

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