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Meerut News: 25 साल पुराने कान काटने के मामले में कोर्ट ने तीन को सजा सुनाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
मवाना। न्यायिक दंडाधिकारी प्रशांत मौर्य की अदालत ने थाना बहसूमा क्षेत्र के 25 साल पुराने चर्चित मारपीट और कान काटने के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीन अभियुक्तों को सजा व जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार, 11 अप्रैल 2000 को गांव महमूदपुर सिखेडा निवासी यशपाल, मुकेश और नीटू उर्फ वीर सिंह ने पुरानी रंजिश के चलते खेत पर काम कर रहे राजेंद्र सिंह पर लाठी और भाले से हमला कर दिया था। हमले के दौरान मुख्य आरोपी यशपाल ने राजेंद्र सिंह का दाहिना कान दांत से काटकर अलग कर दिया था। पीड़ित की ओर से पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
लंबी सुनवाई और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अदालत ने मंगलवार को मुख्य अभियुक्त यशपाल सिंह को 2 वर्ष का साधारण कारावास व छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं सह-अभियुक्त मुकेश और नीटू को एक-एक वर्ष के कारावास और एक-एक हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना न अदा करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा, हालांकि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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मवाना। न्यायिक दंडाधिकारी प्रशांत मौर्य की अदालत ने थाना बहसूमा क्षेत्र के 25 साल पुराने चर्चित मारपीट और कान काटने के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीन अभियुक्तों को सजा व जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार, 11 अप्रैल 2000 को गांव महमूदपुर सिखेडा निवासी यशपाल, मुकेश और नीटू उर्फ वीर सिंह ने पुरानी रंजिश के चलते खेत पर काम कर रहे राजेंद्र सिंह पर लाठी और भाले से हमला कर दिया था। हमले के दौरान मुख्य आरोपी यशपाल ने राजेंद्र सिंह का दाहिना कान दांत से काटकर अलग कर दिया था। पीड़ित की ओर से पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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लंबी सुनवाई और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अदालत ने मंगलवार को मुख्य अभियुक्त यशपाल सिंह को 2 वर्ष का साधारण कारावास व छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं सह-अभियुक्त मुकेश और नीटू को एक-एक वर्ष के कारावास और एक-एक हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना न अदा करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा, हालांकि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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