फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Gang member convicted of theft sentenced to four months' imprisonment

Mirzapur News: चोरी करने वाले गिरोह के दोषी को चार महीने की सजा

Sat, 24 Oct 2026 02:18 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:18 AM IST
विज्ञापन
Gang member convicted of theft sentenced to four months' imprisonment
मिर्जापुर। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शहर कोतवाली में दर्ज मामले में शुक्लहां निवासी दोषी चंदन सोनकर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह की अदालत ने चार महीने के कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन

शहर कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2009 में चोरी करने वाले गिरोह का सदस्य होने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने विवेचना पूरी कर चार्जशीट प्रेषित किया। मामले में पुलिस ने पैरवी करते हुए गवाहों को कोर्ट में प्रस्तुत किया। उनकी गवाही कराई। सरकारी अधिवक्ता ने दोषी को कड़ी सजा देने की अपील की।
विज्ञापन

इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह की अदालत ने शुक्लहां निवासी चंदन सोनकर को चार माह के कारावास से दंडित किया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed