{"_id":"6adbc83a2f7fba928e06cae0","slug":"gang-member-convicted-of-theft-sentenced-to-four-months-imprisonment-mirzapur-news-c-192-1-svns1035-163676-2026-10-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mirzapur News: चोरी करने वाले गिरोह के दोषी को चार महीने की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mirzapur News: चोरी करने वाले गिरोह के दोषी को चार महीने की सजा
विज्ञापन
मिर्जापुर। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शहर कोतवाली में दर्ज मामले में शुक्लहां निवासी दोषी चंदन सोनकर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह की अदालत ने चार महीने के कारावास की सजा सुनाई।
शहर कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2009 में चोरी करने वाले गिरोह का सदस्य होने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने विवेचना पूरी कर चार्जशीट प्रेषित किया। मामले में पुलिस ने पैरवी करते हुए गवाहों को कोर्ट में प्रस्तुत किया। उनकी गवाही कराई। सरकारी अधिवक्ता ने दोषी को कड़ी सजा देने की अपील की।
इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह की अदालत ने शुक्लहां निवासी चंदन सोनकर को चार माह के कारावास से दंडित किया। संवाद
विज्ञापन
शहर कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2009 में चोरी करने वाले गिरोह का सदस्य होने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने विवेचना पूरी कर चार्जशीट प्रेषित किया। मामले में पुलिस ने पैरवी करते हुए गवाहों को कोर्ट में प्रस्तुत किया। उनकी गवाही कराई। सरकारी अधिवक्ता ने दोषी को कड़ी सजा देने की अपील की।
विज्ञापन
इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह की अदालत ने शुक्लहां निवासी चंदन सोनकर को चार माह के कारावास से दंडित किया। संवाद