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Mirzapur News: यौन उत्पीड़न मामले में दोषी को तीन साल की कैद
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विशेष पॉक्सो कोर्ट ने लगाया 10 हजार रुपये का जुर्माना
मिर्जापुर। चुनार थाना क्षेत्र में यौन उत्पीड़न से जुड़े सात साल पुराने मामले में विशेष जज पॉक्सो एक्ट और अपर जज न्यायाधीश जितेंद्र यादव की अदालत ने दोषी अमृत निवासी रैपुरिया थाना चुनार को तीन साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर उसे एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
चुनार थाने में वर्ष 2017 में यौन उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में अमृत को पुलिस ने गिरफ्तार किया। विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर विशेष जज पॉक्सो एक्ट व अपर जनपद न्यायाधीश जितेंद्र यादव की अदालत ने दोषी अमृत निवासी रैपुरिया थाना चुनार को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 10 हजार का जुर्माना भी ल गाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक महीने के कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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मिर्जापुर। चुनार थाना क्षेत्र में यौन उत्पीड़न से जुड़े सात साल पुराने मामले में विशेष जज पॉक्सो एक्ट और अपर जज न्यायाधीश जितेंद्र यादव की अदालत ने दोषी अमृत निवासी रैपुरिया थाना चुनार को तीन साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर उसे एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
चुनार थाने में वर्ष 2017 में यौन उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में अमृत को पुलिस ने गिरफ्तार किया। विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर विशेष जज पॉक्सो एक्ट व अपर जनपद न्यायाधीश जितेंद्र यादव की अदालत ने दोषी अमृत निवासी रैपुरिया थाना चुनार को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 10 हजार का जुर्माना भी ल गाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक महीने के कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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