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Moradabad News: किशोरी से छेड़खानी में दोषी को छह साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 19 Aug 2026 02:42 AM IST
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Convict sentenced to six years for molesting teenage girl
मुरादाबाद। किशोरी से छेड़खानी क मामले में अदालत ने मुलजिम इकबाल को दोषी करार देते हुए छह साल की सजा और 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने आठ जुलाई 2022 को सिविल लाइंस थाने में मझोला के धीमरी निवासी इकबाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट-1 की विशेष न्यायाधीश रेशमा चौधरी की अदालत में हुई। मंगलवार को अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिम इकबाल को दोषी करार देते हुए छह साल की सजा और 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ब्यूरो
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