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Moradabad News: अनुसूचित जाति की छात्रा के अपहरण- सामूहिक दुष्कर्म में दो दोस्तों को उम्रकैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:23 AM IST
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Two friends sentenced to life imprisonment for the abduction and gang-rape of a Scheduled Caste student
मुरादाबाद। एससी-एसटी एक्ट कोर्ट की विशेष न्यायाधीश अंजना की अदालत ने शुक्रवार को कटघर के 20 साल पुराने अनुसूचित जाति की नाबालिग छात्रा के अपहरण- सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मुलजिम कार चालक शमशीर उर्फ जफर और अतीकुर्रहमान को दोषी करार कर दिया है। अदालत ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में तीन आरोपियों को बरी कर दिया है।
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कटघर थाना क्षेत्र के गांव निवासी एक व्यक्ति ने कटघर थाने में 16 नवंबर 2007 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि उसकी 14 वर्षीय बेटी दसवीं कक्षा में पढ़ती है। 13 नवंबर 2007 को अचानक छात्रा लापता हो गई थी। काफी तलाश करने के बाद छात्रा का कुछ पता नहीं चल पाया था। जिसमें पिता ने बताया कि उन्हें पता चला कि उसकी बेटी को उसकी सहेली ने कॉल कर अपने घर बुलाया था। इसी दौरान वहां कटघर के भैंसिया गांव निवासी शमशीर उर्फ जफर, अतीकुर्रहमान, उस्मान, उसका भाई कश्मीर और नैनीताल के रामनगर थाना क्षेत्र के ऊंट पड़ाव खदाड़ी निवासी अब्दुल सलाम पहुंच गए और छात्रा को अगवा कर ले गए। पुलिस ने इस मामले में पांचों आरोपियों को कर पीड़िता को आरोपियों के चंगुल से बचाया था। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट और बयानों के आधार पर सामूहिक दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई थीं। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी शमशीर उर्फ जफर से तमंचा बरामद किया था। इस मामले में अलग प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दोनों मामलों की सुनवाई एससी-एसटी एक्ट कोर्ट की विशेष न्यायाधीश अंजना की अदालत में चली। सभी आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आ गए थे। शुक्रवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने शमशीर उर्फ जफर और अतीकुर्रहमान को अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 67-67 हजार का जुर्माना लगाया है। इस मामले में आरोपी उस्मान, कश्मीर और अब्दुल सलाम को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी शमशीर उर्फ जफर और अतीकुर्रहमान को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
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नैनीताल में बंधक बनाकर रखी गई थी पीड़िता
मुरादाबाद। विशेष लोक अभियोजक आनंदपाल सिंह ने बताया ने बताया कि इस मामले में पीड़िता समेत 12 गवाहों के कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए थे। पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि उसे तमंचे के बल पर अगवा कर आरोपी कार में बैठाकर नैनीताल ले गए थे वहां उसे एक कमरे में बंधक बनाकर रखा गया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। इस मामले में पीड़ित के बयान अहम रहे हैं।
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