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Muzaffarnagar News: धर्मांतरण के मामले में 12 की जमानत नामंजूर
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मुजफ्फरनगर। अदालत ने धन का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के मामले में जेल में बंद पांच महिलाओं समेत 12 आरोपियों को जमानत देने से इन्कार कर दिया। मंसूरपुर क्षेत्र में ईसाई धर्म अपनाने के मामले में मंसूरपुर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की थी।
घटना पांच जुलाई की है। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के जड़ौदा गांव में बजरंग दल के जिला संयोजक रवि को तरुण, अनंगपाल और विनय के माध्यम से धर्मांतरण कराने की खबर मिली। बताया कि सुजडू निवासी राशिद बड़े पैमाने पर अपने गोदाम में धर्मांतरण करा रहा है।
पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मामले में जोहरा निवासी संजीव, संगीता, पूजा, मोनू, मोरकुक्का निवासी कनक, गांव जड़ौदा निवासी आशू उर्फ अंशू और अमरीश, सुजडू निवासी कार्तिक, चांदनी, सरिता, लच्छेड़ा निवासी प्रवीण, सठेड़ी निवासी शीशपाल को गिरफ्तार किया था। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में सभी की जमानत अर्जी दाखिल की।
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घटना पांच जुलाई की है। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के जड़ौदा गांव में बजरंग दल के जिला संयोजक रवि को तरुण, अनंगपाल और विनय के माध्यम से धर्मांतरण कराने की खबर मिली। बताया कि सुजडू निवासी राशिद बड़े पैमाने पर अपने गोदाम में धर्मांतरण करा रहा है।
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पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मामले में जोहरा निवासी संजीव, संगीता, पूजा, मोनू, मोरकुक्का निवासी कनक, गांव जड़ौदा निवासी आशू उर्फ अंशू और अमरीश, सुजडू निवासी कार्तिक, चांदनी, सरिता, लच्छेड़ा निवासी प्रवीण, सठेड़ी निवासी शीशपाल को गिरफ्तार किया था। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में सभी की जमानत अर्जी दाखिल की।
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