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Pratapgarh News: गैंगस्टर आरोपी ब्लॉक प्रमुख सुशील को किया जिला बदर
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एमडी की तस्करी के आरोप में जेल से जमानत पर रिहा हुए ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक पांडेय ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम की कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट ने ब्लॉक प्रमुख को छह माह के लिए जिले से निष्कासित कर दिया है।
पट्टी कोतवाली क्षेत्र के रामकोला निवासी सुशील सिंह बेलखरनाथ ब्लॉक प्रमुख हैं। ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ एनडीपीएस, गैंगस्टर सहित विभिन्न धाराओं में आठ एफआईआर पट्टी कोतवाली और एक नगर कोतवाली में दर्ज है। एसपी के रिपोर्ट पर गुंडा नियंत्रण अधिनियम की कार्रवाई से पहले जिला मजिस्ट्रेट ने ब्लॉक को कारण बताओ नोटिस जारी की थी। नोटिस के जवाब में ब्लॉक प्रमुख ने स्वयं को शांति प्रिय व्यक्ति बताया। कोतवाली में पंजीकृत एफआईआर को झूठा बताया।
नोटिस का जवाब तथ्यहीन मिलने पर जिला मजिस्ट्रेट ने ब्लॉक प्रमुख को छह माह के लिए जिले से निष्कासित करने का आदेश जारी किया है। मजिस्ट्रेट कोर्ट से जारी आदेश में तीन दिन के अंदर जनपद से बाहर जाने का आदेश दिया गया है। नए निवास के समीप स्थित थाने में उपस्थिति दर्ज कराएगा।
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पट्टी कोतवाली क्षेत्र के रामकोला निवासी सुशील सिंह बेलखरनाथ ब्लॉक प्रमुख हैं। ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ एनडीपीएस, गैंगस्टर सहित विभिन्न धाराओं में आठ एफआईआर पट्टी कोतवाली और एक नगर कोतवाली में दर्ज है। एसपी के रिपोर्ट पर गुंडा नियंत्रण अधिनियम की कार्रवाई से पहले जिला मजिस्ट्रेट ने ब्लॉक को कारण बताओ नोटिस जारी की थी। नोटिस के जवाब में ब्लॉक प्रमुख ने स्वयं को शांति प्रिय व्यक्ति बताया। कोतवाली में पंजीकृत एफआईआर को झूठा बताया।
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नोटिस का जवाब तथ्यहीन मिलने पर जिला मजिस्ट्रेट ने ब्लॉक प्रमुख को छह माह के लिए जिले से निष्कासित करने का आदेश जारी किया है। मजिस्ट्रेट कोर्ट से जारी आदेश में तीन दिन के अंदर जनपद से बाहर जाने का आदेश दिया गया है। नए निवास के समीप स्थित थाने में उपस्थिति दर्ज कराएगा।
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