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Pratapgarh News: कर्जदारों ने नहीं जमा किए सात करोड़, होगी वसूली
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बैंक से कर्ज लेकर उद्यम शुरू करने वाले कर्जदारों की खोजबीन समाज कल्याण विभाग ने शुरू कर दी है। बड़े बकायेदारों को चिह्नित कर नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। करीब चार हजार कर्जदारों से सात करोड़ रुपये की वसूली की जानी है।
करीब पांच साल पहले कृषि, लघु उद्योग, व्यापार, परिवहन, ब्यूटी पार्लर, किराना दुकान, ऑटो रिक्शा, मुर्गी पालन, डेयरी आदि जैसे विभिन्न स्वरोजगार शुरू करने के लिए अनुसूचित जाति के 4635 लोगों ने 7.14 करोड़ रुपये का ऋण अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से लिया था। ऋण की स्वीकृति समाज कल्याण विभाग ने दी थी। हालांकि ऋण लेने के बाद तय समयावधि में धनराशि का भुगतान कर्जदारों ने नहीं किया।
ऋण देने वाले बैंकों ने कई नोटिस कर्जदारों को जारी की लेकिन कर्जदार थोड़ा बहुत रकम जमा करने के बाद चुप्पी साध लिए। अब बैंक को चूना लगाने वाले कर्जदारों को चिह्नित करने का काम समाज कल्याण विभाग ने शुरू कर दिया है। बड़े बकायेदारों को चिह्नित कर एडीओ के माध्यम से नोटिस भेजी जाएगी ताकि विकास भवन स्थित समाज कल्याण विभाग में उपस्थित होकर कर्जदार ऋण की धनराशि जमा कर सकें।
ओटीएस का ले सकेंगे लाभ
कर्जदार एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का लाभ ले सकेंगे। योजना के तहत ऋण पर लगाए ब्याज स्वरूप दंड को माफ किया जाएगा। साथ ही चक्रवृद्धि ब्याज से भी छूट दी जाएगी। योजना का लाभ मार्च 2026 तक कर्जदार ले सकेंगे।
बड़े बकायेदारों को चिह्नित कर नोटिस भेजने का निर्देश एडीओ को दिया गया है। पूरी धनराशि जमा करने वाले कर्जदारों को ही ब्याज में छूट दी जाएगी।
नागेंद्र मौर्य, जिला समाज कल्याण अधिकारी
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करीब पांच साल पहले कृषि, लघु उद्योग, व्यापार, परिवहन, ब्यूटी पार्लर, किराना दुकान, ऑटो रिक्शा, मुर्गी पालन, डेयरी आदि जैसे विभिन्न स्वरोजगार शुरू करने के लिए अनुसूचित जाति के 4635 लोगों ने 7.14 करोड़ रुपये का ऋण अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से लिया था। ऋण की स्वीकृति समाज कल्याण विभाग ने दी थी। हालांकि ऋण लेने के बाद तय समयावधि में धनराशि का भुगतान कर्जदारों ने नहीं किया।
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ऋण देने वाले बैंकों ने कई नोटिस कर्जदारों को जारी की लेकिन कर्जदार थोड़ा बहुत रकम जमा करने के बाद चुप्पी साध लिए। अब बैंक को चूना लगाने वाले कर्जदारों को चिह्नित करने का काम समाज कल्याण विभाग ने शुरू कर दिया है। बड़े बकायेदारों को चिह्नित कर एडीओ के माध्यम से नोटिस भेजी जाएगी ताकि विकास भवन स्थित समाज कल्याण विभाग में उपस्थित होकर कर्जदार ऋण की धनराशि जमा कर सकें।
ओटीएस का ले सकेंगे लाभ
कर्जदार एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का लाभ ले सकेंगे। योजना के तहत ऋण पर लगाए ब्याज स्वरूप दंड को माफ किया जाएगा। साथ ही चक्रवृद्धि ब्याज से भी छूट दी जाएगी। योजना का लाभ मार्च 2026 तक कर्जदार ले सकेंगे।
बड़े बकायेदारों को चिह्नित कर नोटिस भेजने का निर्देश एडीओ को दिया गया है। पूरी धनराशि जमा करने वाले कर्जदारों को ही ब्याज में छूट दी जाएगी।
नागेंद्र मौर्य, जिला समाज कल्याण अधिकारी