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Pratapgarh News: आठ वकीलों को नोटिस, ऑनलाइन सुनवाई के लिए किया तलब
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बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने दि बार एसोसिएशन कुंडा में चल रहे विवाद के मामले में अध्यक्ष भगवत प्रसाद मौर्य के निष्कासन के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही एल्डर कमेटी के अध्यक्ष एवं आठ अधिकारियों को नोटिस देकर ऑनलाइन सुनवाई के लिए तलब किया है।
आदेश के बाद से कुंडा तहसील में अधिवक्ताओं के बीच सरगर्मी तेज हो गई है। दि बार एसोसिएशन कुंडा के अध्यक्ष भगवत प्रसाद माैर्य ने 18 मई को पत्र भेजकर कुछ अधिवक्ताओं पर अभद्रता का आरोप लगाए हुए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से कार्रवाई की मांग की थी।
बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिव कुमार गौर ने जारी किए गए आदेश कहा कि दि बार एसोसिएशन अध्यक्ष को एल्डर कमेटी द्वारा दो साल के लिए निष्कासित किए जाने का आदेश अवैधानिक है। ऐसे में 15 मई के एल्डर कमेटी के आदेश को स्थगित किया गया है। साथ ही भगवत प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष पद पर बने रहने का आदेश दिया गया है।
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मामले में नामजद अधिवक्ता कौशलेश पांडेय, श्याम कृष्ण पांडेय, रवि श्रीवास्तव, श्रीकृष्ण शुक्ल, योगेश कुमार त्रिपाठी, उपेंद्र प्रताप सिंह और एल्डर कमेटी के नीरज पांडेय को छह जून दोपहर दो बजे ऑनलाइन सुनवाई में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। बार काउंसिल ने कहा कि आदेश की अवहेलना करने पर अधिवक्ता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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आदेश के बाद से कुंडा तहसील में अधिवक्ताओं के बीच सरगर्मी तेज हो गई है। दि बार एसोसिएशन कुंडा के अध्यक्ष भगवत प्रसाद माैर्य ने 18 मई को पत्र भेजकर कुछ अधिवक्ताओं पर अभद्रता का आरोप लगाए हुए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से कार्रवाई की मांग की थी।
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बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिव कुमार गौर ने जारी किए गए आदेश कहा कि दि बार एसोसिएशन अध्यक्ष को एल्डर कमेटी द्वारा दो साल के लिए निष्कासित किए जाने का आदेश अवैधानिक है। ऐसे में 15 मई के एल्डर कमेटी के आदेश को स्थगित किया गया है। साथ ही भगवत प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष पद पर बने रहने का आदेश दिया गया है।
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मामले में नामजद अधिवक्ता कौशलेश पांडेय, श्याम कृष्ण पांडेय, रवि श्रीवास्तव, श्रीकृष्ण शुक्ल, योगेश कुमार त्रिपाठी, उपेंद्र प्रताप सिंह और एल्डर कमेटी के नीरज पांडेय को छह जून दोपहर दो बजे ऑनलाइन सुनवाई में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। बार काउंसिल ने कहा कि आदेश की अवहेलना करने पर अधिवक्ता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।