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Pratapgarh News: पुत्र समेत दंपती को दो वर्ष का कारावास
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विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी अधिनियम हेमंत कुमार ने मारपीट के दोषी उदयपुर थाना क्षेत्र के वीरगढ़ निवासी रमाशंकर, मित्र सिंह एवं अनारकली को दो वर्ष कारावास एवं प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी सुरेश बहादुर सिंह ने की। वादी मुकदमा वीरगढ़ निवासी अजय कुमार कोरी के अनुसार घटना 24 फरवरी 2016 की है। वह ट्यूबवेल चलाने जा रहा था। गांव के रमाशंकर, मित्र सिंह व अनारकली खेत से आ रहे थे। उन्होंने वादी को रोककर गालियां दीं। मना करने पर लात-घूसों से पीटा।
जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। किसी तरह से वहां से जान बचाकर घर आया। घरवालों को बताया। जब वादी की मां आरोपियां के घर जाकर घटना के बारे में पूछा तो सभी ने एकराय होकर 26 फरवरी 2016 को मां को भी गाली देते हुए लाठी डंडे से मारा-पीटा। गांव वालों ने आकर मां को छुड़ाया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषियों को दो वर्ष कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।
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राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी सुरेश बहादुर सिंह ने की। वादी मुकदमा वीरगढ़ निवासी अजय कुमार कोरी के अनुसार घटना 24 फरवरी 2016 की है। वह ट्यूबवेल चलाने जा रहा था। गांव के रमाशंकर, मित्र सिंह व अनारकली खेत से आ रहे थे। उन्होंने वादी को रोककर गालियां दीं। मना करने पर लात-घूसों से पीटा।
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जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। किसी तरह से वहां से जान बचाकर घर आया। घरवालों को बताया। जब वादी की मां आरोपियां के घर जाकर घटना के बारे में पूछा तो सभी ने एकराय होकर 26 फरवरी 2016 को मां को भी गाली देते हुए लाठी डंडे से मारा-पीटा। गांव वालों ने आकर मां को छुड़ाया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषियों को दो वर्ष कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।
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