फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Two years imprisonment for those found guilty of assault and Dalit harassment

Pratapgarh News: मारपीट और दलित उत्पीड़न के दोषियों को दो वर्ष का कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 02 Jun 2026 11:09 PM IST
विज्ञापन
Two years imprisonment for those found guilty of assault and Dalit harassment
प्रतापगढ़। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट हेमंत कुमार ने मारपीट, दलित उत्पीड़न में दोषी संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के कोटा भवानीगंज निवासी अभयानंद द्विवेदी, पप्पू द्विवेदी और महेशगंज के धम्मोहन गांव निवासी लालजी पांडेय को दो -दो वर्ष कारावास और बीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुरेश बहादुर सिंह ने की। वादी मुकदमा रमेश कुमार के अनुसार घटना 23 दिसंबर 2006 की है। ग्राम सभा में कोटे को लेकर खुली बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें वादी ने पर्चा दाखिल किया। मौके पर मौजूद अभयानंद द्विवेदी, पप्पू द्विवेदी, लालजी पांडेय ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर मारा-पीटा। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषियों को दंडित किया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed