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Pratapgarh News: निजी कंपनी के प्रबंध निदेशक के खिलाफ वारंट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 26 Jun 2026 12:24 AM IST
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Warrant against managing director of a private company
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने निजी कंपनी के प्रबंध निदेशक के खिलाफ वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई आयोग के दो लाख रुपये क्षतिपूर्ति के आदेश का अनुपालन न करने पर की गई है। आयोग के अध्यक्ष यशवंत कुमार मिश्र ने मुंबई पुलिस उपायुक्त को वारंट तामील करने का आदेश दिया है।
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सदर तहसील निवासी केसरी पांडेय ने 26 मई 2016 को आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 30 जुलाई 2014 को शांतनु ऑटोमोबाइल्स जोगापुर से 1.80 लाख रुपये जमा कर एक टेंपो खरीदा था। टेंपो के इंजन में तकनीकी खराबी आ गई जिससे वह चलाने लायक नहीं रहा।
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पहली सर्विस कराने गया तो एजेंसी बंद मिली और निजी मरम्मत पर 10 हजार रुपये खर्च हुए। इसके बावजूद टेंपो ठीक नहीं हुआ और निजी मिस्त्री ने निर्माण संबंधी कमी बताई। इसके बाद पीड़ित आयोग पहुंचा। आयोग ने वाहन कंपनी और एजेंसी को संयुक्त रूप से क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया था।
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नहीं किया आदेश का अनुपालन
केसरी पांडेय ने 2014 में टेंपो खरीदा था। वाहन में जल्द ही तकनीकी खराबी आ गई थी। एजेंसी बंद होने के कारण सर्विस नहीं हो पाई। आयोग ने कंपनी को दो लाख रुपये अदा करने का आदेश दिया था। इसके बाद भी क्षतिपूर्ति नहीं की गई।
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