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एसआईआर : फॉर्म में बस देनी है जानकारी, कोई दस्तावेज जमा करना जरूरी नहीं
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Thu, 20 Nov 2025 01:46 AM IST
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जिले के एक गांव में महिला को एसआईआर फार्म देती बीएलओ।
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रायबरेली। जिले में 21,27,364 मतदाताओं के सत्यापन का काम शुरू हुआ है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) फॉर्म वोटरों को दिए जा रहे हैं। वोटरों को यह फॉर्म भरकर बीएलओ के पास जमा करना है। वोटरों को आवेदन में मांगी गई जानकारी ही उपलब्ध करानी है। नाम, पता, माता-पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और इपिक नंबर भरना है। फॉर्म के साथ कोई भी दस्तावेज जमा नहीं करना है। जिले में 2242 बीएलओ को यह काम दिया गया है। चार दिसंबर तक वोटरों को यह फाॅर्म भरकर जमा करना है।
एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ का कहना है कि एसआईआर फॉर्म में कई महत्वपूर्ण कॉलम हैं, जिन्हें सही भरना जरूरी है। सबसे पहले आवेदक को अपनी जन्मतिथि भरनी होती है। इसके बाद आधार संख्या, माता-पिता या अभिभावक का नाम दर्ज करना है। यदि व्यक्ति विवाहित है तो पति या पत्नी का नाम भी भरना होगा।
ईपीआईसी नंबर यानी वोटर कार्ड संख्या वैकल्पिक है, यानी उपलब्ध न होने पर यह कॉलम छूट भी सकता है। लोग इस कॉलम को लेकर भ्रमित हैं, लेकिन इसका फॉर्म पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि 2003 की मतदाता सूची में वोटर का नाम नहीं है, लेकिन वर्तमान सूची में उसका नाम है तो वह भी गणना प्रपत्र भरकर हस्ताक्षर करके बीएलओ के पास जमा कर सकता है। 2003 की सूची में माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी यदि वोटर रहे होंगे तो उनके नाम से मैपिंग की जाएगी।
जो लोग 2003 में वोटर नहीं थे। उसके बाद वह वोटर बने हैं। ऐसे लोग भी गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को दें। प्रपत्र में कुछ जानकारी वैकल्पिक रूप में मांगी गई है। जैसे माता-पिता का मतदाता नंबर आदि। इसकी जानकारी नहीं है तो न भरें। सूची से नाम नहीं कटेगा। हालांकि एसआईआर फॉर्म भरकर जमा करने के बाद सूची प्रकाशित होगी। अगर किसी ने काेई प्रमाणपत्र नहीं दिया है तो उसे नोटिस जारी होगा। तब उन्हें चुनाव आयोग से मान्य 13 प्रमाणपत्रों में से काेई एक देना होगा। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो प्रशासन के अधिकारी उसका हल निकालेंगे।
ऑनलाइन भी भर सकते हैं एसआईआर फॉर्म
जिन मतदाताओं का मोबाइल नंबर वोटर आईडी कार्ड से लिंक है तो वह ऑनलाइन भी एसआईआर फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फॉर्म उपलब्ध है। इपिक आईडी व मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी की मदद से लॉगिन कर फॉर्म भरा जा सकता है।
यह जानना जरूरी है
बीएलओ प्रत्येक सदस्य के लिए दो फॉर्म देंगे।
दोनों फाॅर्म पर पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है।
दोनों फॉर्म पर सदस्य के हस्ताक्षर होंगे।
एक फॉर्म बीएलओ साथ ले जाएंगे, एक फॉर्म आपके पास रहेगा।
आपके पास रहने वाले फॉर्म पर बीएलओ के हस्ताक्षर होंगे।
यदि महिला की उम्र 42 वर्ष या उसे कम है, तो पिता-माता का 2002 वाला दस्तावेज ही मान्य होगा। किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं।
यह सावधानी जरूरी है
फॉर्म में मोबाइल नंबर साफ-साफ लिखें।
जन्मतिथि सही भरें।
आधार नंबर वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं।
फॉर्म सुरक्षित रखें।
तो इसलिए जरूरी है
फॉर्म जमा करवाना अनिवार्य है, नहीं तो नाम कट सकता है।
पूरे देश में आपका नाम बस एक जगह रहेगा।
यदि वर्तमान में अपने निवास स्थान से दूर रह रहे हैं, तो अपने बीएलओ से संपर्क करें और फॉर्म प्राप्त करें।
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एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ का कहना है कि एसआईआर फॉर्म में कई महत्वपूर्ण कॉलम हैं, जिन्हें सही भरना जरूरी है। सबसे पहले आवेदक को अपनी जन्मतिथि भरनी होती है। इसके बाद आधार संख्या, माता-पिता या अभिभावक का नाम दर्ज करना है। यदि व्यक्ति विवाहित है तो पति या पत्नी का नाम भी भरना होगा।
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ईपीआईसी नंबर यानी वोटर कार्ड संख्या वैकल्पिक है, यानी उपलब्ध न होने पर यह कॉलम छूट भी सकता है। लोग इस कॉलम को लेकर भ्रमित हैं, लेकिन इसका फॉर्म पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि 2003 की मतदाता सूची में वोटर का नाम नहीं है, लेकिन वर्तमान सूची में उसका नाम है तो वह भी गणना प्रपत्र भरकर हस्ताक्षर करके बीएलओ के पास जमा कर सकता है। 2003 की सूची में माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी यदि वोटर रहे होंगे तो उनके नाम से मैपिंग की जाएगी।
जो लोग 2003 में वोटर नहीं थे। उसके बाद वह वोटर बने हैं। ऐसे लोग भी गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को दें। प्रपत्र में कुछ जानकारी वैकल्पिक रूप में मांगी गई है। जैसे माता-पिता का मतदाता नंबर आदि। इसकी जानकारी नहीं है तो न भरें। सूची से नाम नहीं कटेगा। हालांकि एसआईआर फॉर्म भरकर जमा करने के बाद सूची प्रकाशित होगी। अगर किसी ने काेई प्रमाणपत्र नहीं दिया है तो उसे नोटिस जारी होगा। तब उन्हें चुनाव आयोग से मान्य 13 प्रमाणपत्रों में से काेई एक देना होगा। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो प्रशासन के अधिकारी उसका हल निकालेंगे।
ऑनलाइन भी भर सकते हैं एसआईआर फॉर्म
जिन मतदाताओं का मोबाइल नंबर वोटर आईडी कार्ड से लिंक है तो वह ऑनलाइन भी एसआईआर फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फॉर्म उपलब्ध है। इपिक आईडी व मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी की मदद से लॉगिन कर फॉर्म भरा जा सकता है।
यह जानना जरूरी है
बीएलओ प्रत्येक सदस्य के लिए दो फॉर्म देंगे।
दोनों फाॅर्म पर पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है।
दोनों फॉर्म पर सदस्य के हस्ताक्षर होंगे।
एक फॉर्म बीएलओ साथ ले जाएंगे, एक फॉर्म आपके पास रहेगा।
आपके पास रहने वाले फॉर्म पर बीएलओ के हस्ताक्षर होंगे।
यदि महिला की उम्र 42 वर्ष या उसे कम है, तो पिता-माता का 2002 वाला दस्तावेज ही मान्य होगा। किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं।
यह सावधानी जरूरी है
फॉर्म में मोबाइल नंबर साफ-साफ लिखें।
जन्मतिथि सही भरें।
आधार नंबर वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं।
फॉर्म सुरक्षित रखें।
तो इसलिए जरूरी है
फॉर्म जमा करवाना अनिवार्य है, नहीं तो नाम कट सकता है।
पूरे देश में आपका नाम बस एक जगह रहेगा।
यदि वर्तमान में अपने निवास स्थान से दूर रह रहे हैं, तो अपने बीएलओ से संपर्क करें और फॉर्म प्राप्त करें।