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Saharanpur News: मानक नहीं किए पूरे, स्वास्थ्य विभाग ने बंद किया नशा मुक्ति केंद्र
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Tue, 16 Jun 2026 01:20 AM IST
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सहारनपुर। अंबाला रोड पर मेघ छप्पर में अनधिकृत रूप से चल रहे जीवन ज्योति नशा मुक्ति केंद्र को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सील कर दिया है। मौके पर टीम को न कोई स्टाफ मिला और न ही पूरा रिकॉर्ड। अधूरे मानक के साथ केंद्र संचालित किया जा रहा था। केंद्र में भर्ती 36 लोगों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया है।
सोमवार को एनसीडी की नोडल अधिकारी शिवांका गौड़, एनटीसीपी के जिला सलाहकार मुदस्सर अली ने थाना कुतुबशेर पुलिस से समन्वय स्थापित कर मेघ छप्पर में संचालित जीवन ज्योति नशा मुक्ति केंद्र पर पहुंचे। मौके पर केंद्र में 36 लोग भर्ती मिले। केंद्र संचालक से स्टाफ, हाजिरी रजिस्टर सहित अन्य जरूरी दस्तावेज मांगे, लेकिन वह कुछ नहीं दिखा पाए। केंद्र की हालत बद से बदतर मिली। स्वास्थ्य विभाग ने पूर्व में भी कई बार नोटिस जारी कर आवश्यक मानकों और नियमों को पूरा करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन संचालक ने निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया। मानक पूरे नहीं मिलने पर टीम ने जीवन ज्योति नशा मुक्ति केंद्र को सील कर दिया है।
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-- पंजीकरण और मानक पूरे करना अनिवार्य
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रवीण कुमार ने बताया कि जनपद में संचालित सभी नशा मुक्ति केंद्रों को मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम-2017 के तहत राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में पंजीकरण कराना और निर्धारित न्यूनतम मानकों का पालन करना अनिवार्य है। जो संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ भी बंदी और सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
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सोमवार को एनसीडी की नोडल अधिकारी शिवांका गौड़, एनटीसीपी के जिला सलाहकार मुदस्सर अली ने थाना कुतुबशेर पुलिस से समन्वय स्थापित कर मेघ छप्पर में संचालित जीवन ज्योति नशा मुक्ति केंद्र पर पहुंचे। मौके पर केंद्र में 36 लोग भर्ती मिले। केंद्र संचालक से स्टाफ, हाजिरी रजिस्टर सहित अन्य जरूरी दस्तावेज मांगे, लेकिन वह कुछ नहीं दिखा पाए। केंद्र की हालत बद से बदतर मिली। स्वास्थ्य विभाग ने पूर्व में भी कई बार नोटिस जारी कर आवश्यक मानकों और नियमों को पूरा करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन संचालक ने निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया। मानक पूरे नहीं मिलने पर टीम ने जीवन ज्योति नशा मुक्ति केंद्र को सील कर दिया है।
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मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रवीण कुमार ने बताया कि जनपद में संचालित सभी नशा मुक्ति केंद्रों को मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम-2017 के तहत राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में पंजीकरण कराना और निर्धारित न्यूनतम मानकों का पालन करना अनिवार्य है। जो संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ भी बंदी और सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।