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Saharanpur News: लंबे संघर्ष के बाद मुन्नी देवी पुनः ब्लॉक प्रमुख पद पर बहाल
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Wed, 17 Jun 2026 01:02 AM IST
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गंगोह। गंगोह ब्लॉक प्रमुख चुनाव मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद मुन्नी देवी को पुनः ब्लॉक प्रमुख पद पर बहाल कर दिया गया है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान द्वारा जारी आदेश में पूर्व में गठित तीन सदस्यीय समिति को समाप्त करते हुए अग्रिम आदेशों तक मुन्नी देवी को ब्लॉक प्रमुख के पद के दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए गए हैं।
मामला वर्ष 2021 के गंगोह ब्लॉक प्रमुख चुनाव से जुड़ा है। चुनाव के दौरान नामांकन पत्र को लेकर हुए विवाद के बाद चुनाव न्यायाधिकरण ने 20 सितंबर 2023 को मुन्नी देवी का निर्वाचन निरस्त कर दिया था। इसके बाद मुन्नी देवी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने 26 मई 2026 को सुनाए गए अपने फैसले में चुनाव न्यायाधिकरण के आदेश को निरस्त करते हुए मामले को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। न्यायालय ने माना कि निर्णय देते समय कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों और तथ्यों पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी ने 8 जून 2026 को आदेश जारी कर दिसंबर 2024 में गठित तीन सदस्यीय समिति को समाप्त कर दिया तथा मुन्नी देवी को पुनः क्षेत्र पंचायत प्रमुख के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान कर दी।
फैसले के बाद ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी, उनके पति उधल सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिनेश चौधरी तथा समर्थकों ने इसे न्याय की जीत बताते हुए न्यायपालिका के प्रति आभार व्यक्त किया। दिनेश चौधरी, रामदास सैनी, संजय प्रधान, विकास चौधरी, राकेश आर्य सहित अन्य समर्थकों ने जिलाधिकारी के आदेश की प्रति एडीओ पंचायत अनिल कीर्तज को सौंपकर आदेश के अनुपालन की मांग की। इसके बाद मुन्नी देवी को कार्यभार सौंप दिया गया।
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मामला वर्ष 2021 के गंगोह ब्लॉक प्रमुख चुनाव से जुड़ा है। चुनाव के दौरान नामांकन पत्र को लेकर हुए विवाद के बाद चुनाव न्यायाधिकरण ने 20 सितंबर 2023 को मुन्नी देवी का निर्वाचन निरस्त कर दिया था। इसके बाद मुन्नी देवी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने 26 मई 2026 को सुनाए गए अपने फैसले में चुनाव न्यायाधिकरण के आदेश को निरस्त करते हुए मामले को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। न्यायालय ने माना कि निर्णय देते समय कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों और तथ्यों पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी ने 8 जून 2026 को आदेश जारी कर दिसंबर 2024 में गठित तीन सदस्यीय समिति को समाप्त कर दिया तथा मुन्नी देवी को पुनः क्षेत्र पंचायत प्रमुख के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान कर दी।
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फैसले के बाद ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी, उनके पति उधल सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिनेश चौधरी तथा समर्थकों ने इसे न्याय की जीत बताते हुए न्यायपालिका के प्रति आभार व्यक्त किया। दिनेश चौधरी, रामदास सैनी, संजय प्रधान, विकास चौधरी, राकेश आर्य सहित अन्य समर्थकों ने जिलाधिकारी के आदेश की प्रति एडीओ पंचायत अनिल कीर्तज को सौंपकर आदेश के अनुपालन की मांग की। इसके बाद मुन्नी देवी को कार्यभार सौंप दिया गया।