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Saharanpur News: रामनगर दंगा मामले में दाखिल नगीना सांसद चंद्रशेखर की याचिका खारिज
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Sun, 14 Sep 2025 12:12 AM IST
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सहारनपुर। अदालत ने सांसद चंद्रशेखर की याचिका को खारिज किया है। मामला मई 2017 में हुए दंगों से संबंधित है। मामले में दाखिल एक एफआईआर में उनके अधिवक्ता ने निराधार बताया था। एमपीएमएलए अदालत ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 26 सितंबर निर्धारित की है।
मामला नौ मई 2017 का है। रामनगर आंबेडकर चौक पर बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर पथराव कर दिया था। इस पथराव में कई लोगों के वाहनों में भी आग लगा दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर कई मामले दर्ज किए। इन्हीं मामलों में से एक की सुनवाई निचली अदालत में चल रही थी। सुनवाई करते हुए अदालत ने सांसद चंद्रशेखर की ओर से दाखिल की गई याचिका को पूर्व में खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया था, साथ ही हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई नए तरीके से निचली अदालत को करने के आदेश दिए थे। इस मामले की सुनवाई एमपीएमएल कोर्ट मीनल चावला कर रही हैं। संवाद

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मामला नौ मई 2017 का है। रामनगर आंबेडकर चौक पर बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर पथराव कर दिया था। इस पथराव में कई लोगों के वाहनों में भी आग लगा दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर कई मामले दर्ज किए। इन्हीं मामलों में से एक की सुनवाई निचली अदालत में चल रही थी। सुनवाई करते हुए अदालत ने सांसद चंद्रशेखर की ओर से दाखिल की गई याचिका को पूर्व में खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
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हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया था, साथ ही हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई नए तरीके से निचली अदालत को करने के आदेश दिए थे। इस मामले की सुनवाई एमपीएमएल कोर्ट मीनल चावला कर रही हैं। संवाद