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Saharanpur News: प्रधान के बेटे की गोली मारकर की थी हत्या, दो को उम्रकैद
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Sun, 21 Dec 2025 01:23 AM IST
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सहारनपुर। गांव सोना सैय्यद माजरा ग्राम प्रधान के बेटे शोएब की हत्या में दोषी मतीन और मुकीम को आजीवन कारावास की सजा हुई है। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-1 की अदालत ने दोषी मतीन और मुकीम पर 2.10 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
वादी शहजाद पुत्र अख्तर ने थाना गागलहेड़ी में तहरीर दी थी। बताया कि वह चार मार्च 2019 को अपने ताऊ के लड़के अशफाक के घेर में चारपाई पर बैठे थे। बरामदे में ही परिवार के आसिफ, वासिफ, काशिफ, नादिर व शोएब बैठकर बातचीत कर रहे थे।
आरोप लगाया कि शाम करीब 8.40 बजे उन्हें तेज आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वह बरामदे में आए तो देखा कि एक व्यक्ति भाग रहा था और शोएब खून से लथपथ प़ड़ा था।
बच्चों ने बताया कि व्यक्ति ने शोएब को गोली मार दी। घायल शोएब को पहले गागलहेड़ी के अस्पताल ले गए। वहां से चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया। जिला अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने शोएब को मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। जांच के बाद पुलिस ने मतीन, मुकीम और शहजाद के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-1 की अदालत में जारी थी। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषियों को सजा सुनाई है। अदालत ने सुनवाई के दौरान अदालत ने शहजाद पुत्र कैसर को दोषमुक्त किया है।
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वादी शहजाद पुत्र अख्तर ने थाना गागलहेड़ी में तहरीर दी थी। बताया कि वह चार मार्च 2019 को अपने ताऊ के लड़के अशफाक के घेर में चारपाई पर बैठे थे। बरामदे में ही परिवार के आसिफ, वासिफ, काशिफ, नादिर व शोएब बैठकर बातचीत कर रहे थे।
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आरोप लगाया कि शाम करीब 8.40 बजे उन्हें तेज आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वह बरामदे में आए तो देखा कि एक व्यक्ति भाग रहा था और शोएब खून से लथपथ प़ड़ा था।
बच्चों ने बताया कि व्यक्ति ने शोएब को गोली मार दी। घायल शोएब को पहले गागलहेड़ी के अस्पताल ले गए। वहां से चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया। जिला अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने शोएब को मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। जांच के बाद पुलिस ने मतीन, मुकीम और शहजाद के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-1 की अदालत में जारी थी। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषियों को सजा सुनाई है। अदालत ने सुनवाई के दौरान अदालत ने शहजाद पुत्र कैसर को दोषमुक्त किया है।
