यूपी: फौजी से शादी का सपना टूटा तो रखी खूनी साजिश, शिक्षिका पर तेजाब फिंकवाने वाले महिला और प्रेमी को उम्रकैद
संभल के नखासा थाना क्षेत्र में 2025 में शिक्षिका पर तेजाब हमला कराने के मामले में अदालत ने जाह्नवी उर्फ अर्चना और उसके प्रेमी नीशू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। फौजी से रिश्ता तय होने पर नाराज जाह्नवी ने अपने दूसरे प्रेमी नीशू से शिक्षिका पर तेजाब फिंकवाया था। अदालत ने नीशू पर 1.20 लाख और जाह्नवी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विस्तार
फाैजी प्रेमी से रिश्ता तय होने पर नखासा थाना क्षेत्र में 2025 में शिक्षिका पर एसिड अटैक कराने के मामले में दोषी महिला और उसके दूसरे प्रेमी को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट के न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही महिला पर एक लाख रुपये और उसके प्रेमी पर 1.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
नखासा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाना नखासा पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 23 सितंबर 2025 की दोपहर करीब 1:45 बजे उसकी भतीजी इंटर कॉलेज में पढ़ाकर घर वापस आ रही थी। रास्ते में कुंडों के तालाब के पास स्कूटर से आए जिला अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के गांव तिगरी निवासी नीशू व उसके अज्ञात साथी ने भतीजी पर तेजाब फेंक दिया और भाग गए।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर 25 सितंबर 2025 को आरोपी नीशू को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की विवेचना के दौरान सामने आया कि जिला गाजियाबाद के थाना मोदीनगर के मोहल्ला मंगल विहार कॉलोनी निवासी राजकुमार की पत्नी जाह्नवी उर्फ अर्चना ने शिक्षिका पर अपने दूसरे प्रेमी से एसिड अटैक कराया था।
जांच में सामने आया कि तीन बच्चों की मां जाह्नवी का गाजियाबाद निवासी फौजी से प्रेम-प्रसंग था। जब फौजी का उसके शादीशुदा होने की जानकारी हुई तो उसने जाह्नवी उर्फ अर्चना से दूरी बना ली थी। बाद में फौजी का रिश्ता शिक्षिका से हो गया था। इससे नाराज जाह्नवी ने तिगरी निवासी नीशू को प्रेमजाल में फंसाकर शिक्षिका पर तेजाब फिकवाया था।
पुलिस ने विवेचना में साक्ष्य जुटाकर नीशू और जाह्नवी उर्फ अर्चना के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट रागिनी के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रीता रानी ने साक्ष्यों के आधार पर बहस की।
उन्होंने बताया कि न्यायालय ने नीशू और जाह्नवी उर्फ अर्चना को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास सजा सुनाई। साथ ही दोषी नीशू पर 1.20 लाख और जाह्नवी उर्फ अर्चना पर एक लाख का जुर्माना लगाया है।
एसिड अटैक पीड़िता ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने पर न्यायालय को धन्यवाद बोला। कहा कि आज मुझे कोर्ट के माध्यम से न्याय मिला है और दोषियों को सजा हुई। कहा कि सजा दिलाने में एडीजीसी रीता रानी का सहयोग वह भुला नहीं पाएगी।
14 गवाहों के बयान साबित हुए अहम
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रीता रानी ने बताया कि घटना के बाद 05 नवंबर को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया था। दो अप्रैल 2026 को मुकदमा कोर्ट में ट्रायल पर आया। उन्होंने बताया कि इस मुकदमे में डे वाई डे के तहत हुए ट्रायल में 14 गवाहों की गवाही अहम साबित हुई। एसिड अटैक की घटना के एक साल के अंदर ही पीड़िता को न्याय मिल गया।