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Shahjahanpur News: व्यापारी मनीष कपूर का हत्यारा रूबल गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार
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शाहजहांपुर। टायल्स व्यापारी मनीष कपूर की गोली मारकर हत्या के दोषी रूबल यादव उर्फ आकाश को अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाया है। उसे दो वर्ष दो माह 16 दिनों के कारावास की सजा सुनाई है। हत्याकांड में रूबल और उसके साथी मोहब्बत अली को आजीवन कारावास की सजा पहले ही हो चुकी है।
23 अक्तूबर 2021 की रात लगभग 9 बजे चौक कोतवाली क्षेत्र के बक्सरिया मोहल्ले के रहने वाले मनीष कपूर केरूगंज में ओमी के होटल पर गए थे। किसी बात पर उनका विसरात रोड के रहने वाले रूबल और तारीन बहादुरगंज के मोहब्बत अली से विवाद हो गया। रूबल ने मनीष के सीने पर गोली मार दी थी। उनकी मौत हो गई थी।
भाई रवि कपूर की तहरीर पर चौक कोतवाली में रूबल यादव और मोहब्बत अली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। 17 फरवरी 2024 को अदालत ने रूबल और मोहब्बत अली को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया था। शासकीय अधिवक्ता अमित वाजपेयी ने बताया कि इस मामले में चौक कोतवाल संदीप मिश्रा ने रूबल यादव के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने रूबल को दो वर्ष दो माह और 16 की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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23 अक्तूबर 2021 की रात लगभग 9 बजे चौक कोतवाली क्षेत्र के बक्सरिया मोहल्ले के रहने वाले मनीष कपूर केरूगंज में ओमी के होटल पर गए थे। किसी बात पर उनका विसरात रोड के रहने वाले रूबल और तारीन बहादुरगंज के मोहब्बत अली से विवाद हो गया। रूबल ने मनीष के सीने पर गोली मार दी थी। उनकी मौत हो गई थी।
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भाई रवि कपूर की तहरीर पर चौक कोतवाली में रूबल यादव और मोहब्बत अली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। 17 फरवरी 2024 को अदालत ने रूबल और मोहब्बत अली को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया था। शासकीय अधिवक्ता अमित वाजपेयी ने बताया कि इस मामले में चौक कोतवाल संदीप मिश्रा ने रूबल यादव के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने रूबल को दो वर्ष दो माह और 16 की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
