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Sonebhadra News: दुष्कर्म के बाद बालिका की हत्या करने वाले चचेरे मामा की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 09 Jul 2026 01:00 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 09 Jul 2026 01:00 AM IST
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Bail plea rejected for maternal cousin who murdered a minor girl after raping her
सोनभद्र। म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म और गला दबाकर के मामले में जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। आरोपी की तरफ से दाखिल जमानत अर्जी पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ओमकार शुक्ल की अदालत ने मामले की सुनवाई की और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अर्जी निरस्त कर दी। घटना की रात आरोपी के परिवार में शादी थी। पीड़िता भी उसमें शामिल होने गई थी। वहां से रात में ही वह गायब हो गई। सुबह उसके ननिहाल से महज 50 मीटर की दूरी पर खेत में शव मिला था। उसी दिन एफआईआर दर्ज करने के चंद घंटे बाद ही पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था। बचाव पक्ष की दलील थी कि पट्टीदारी के झगड़े के कारण उसे मामले में फंसाया गया है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी भी नहीं है। न्यायालय ने पाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के साथ दुष्कर्म और उसके बाद गला दबाकर हत्या की बात सामने आई है। मृतका के नाना, नानी और मामी ने भी बयान में दावा किया है कि आरोपी ने ही गला दबाकर हत्या की और शव खेत में फेंक दिया। चूंकि आरोपी मृतका का चचेरा मामा और उसके यहां आता-जाता भी था। इसलिए किसी को इसकी भनक नहीं लग पाई कि वह उसके प्रति गंदी नजर रखता है। शैक्षणिक प्रमाणपत्र में भी उसकी उम्र घटना के वक्त महज 12 वर्ष 23 दिन पाई गई। न्यायालय ने माना कि आरोप काफी गंभीर है। चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जमानत के लिए जो आधार लिए गए हैं, उसे पर्याप्त नहीं माना जा सकता।
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