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Sonebhadra News: प्रतिबंधित इलाके में जंगली सुअर का शिकार, एक गिरफ्तार
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कैमूर वन्य जीव विहार के महुअरिया-राजपुर अभयारण्य क्षेत्र में ग्रामीणों के एक समूह ने जंगली सुअरों के दो मादा बच्चों का शिकार कर लिया। इसकी जानकारी वन्य जीव महकमे को मिली तो रॉबर्ट्सगंज रेंज की रेंजर श्रद्धा त्रिपाठी की अगुवाई में एक आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया गया। दोनों मादा बच्चों के शव भी बरामद कर लिए गए। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर 16 और को नामजद किया गया है। उनकी भी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं।
वन्य जीव महकमे के अफसरों को किसी ने शनिवार को सूचना दी कि महुअरिया क्षेत्र में प्रतिबंधित क्षेत्र से जंगली सुअर के दो मादा बच्चों का शिकार किया गया है। उस वक्त रेंजर श्रद्धा त्रिपाठी की अगुवाई वाली एक टीम रूटीन गश्त पर जंगल में ही थी। जैसे ही इसकी जानकारी मिली। संबंधितों की तलाशी और उनके बारे में जानकारी जुटाने का अभियान शुरू कर दिया गया। रेंजर श्रद्धा त्रिपाठी ने बताया कि शनिवार और रविवार को चलाए गए अभियान के बाद पता चला कि जिन मादा बच्चों का शिकार किया गया था उसे राजपुर क्षेत्र में रखा गया है। वहां पहुंची टीम ने उनके शव की बरामदगी के साथ ही शिकार करने वाले शाहगंज थाना क्षेत्र के कालाकांडी केरवा निवासी प्रेमनाथ को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर 16 अन्य को भी वांछित किया गया है। उनकी भी गिरफ्तारी के लिए भी दबिश दी जा रही है। प्रकरण में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्रवाई की जा रही है।
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वन्य जीव महकमे के अफसरों को किसी ने शनिवार को सूचना दी कि महुअरिया क्षेत्र में प्रतिबंधित क्षेत्र से जंगली सुअर के दो मादा बच्चों का शिकार किया गया है। उस वक्त रेंजर श्रद्धा त्रिपाठी की अगुवाई वाली एक टीम रूटीन गश्त पर जंगल में ही थी। जैसे ही इसकी जानकारी मिली। संबंधितों की तलाशी और उनके बारे में जानकारी जुटाने का अभियान शुरू कर दिया गया। रेंजर श्रद्धा त्रिपाठी ने बताया कि शनिवार और रविवार को चलाए गए अभियान के बाद पता चला कि जिन मादा बच्चों का शिकार किया गया था उसे राजपुर क्षेत्र में रखा गया है। वहां पहुंची टीम ने उनके शव की बरामदगी के साथ ही शिकार करने वाले शाहगंज थाना क्षेत्र के कालाकांडी केरवा निवासी प्रेमनाथ को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर 16 अन्य को भी वांछित किया गया है। उनकी भी गिरफ्तारी के लिए भी दबिश दी जा रही है। प्रकरण में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्रवाई की जा रही है।
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