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Sultanpur News: छेड़खानी व हमले के दोषी सगे भाइयों को तीन साल का कारावास
Fri, 14 Aug 2026 11:30 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Fri, 14 Aug 2026 11:30 PM IST
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सुल्तानपुर। युवक के अपहरण की फर्जी कहानी रचने, घर में घुसकर छेड़खानी व मारपीट करने सहित अन्य आरोपों में एक दिन पूर्व दोषी ठहराए गए दो सगे भाइयों की सजा पर शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय स्वतंत्र प्रकाश की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी प्रदीप वर्मा व राजेश वर्मा को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक पर 21 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
जयसिंहपुर कोतवाली के बरुआ-अमिलिया सिकरा निवासी वादी दीपक वर्मा ने 31 जुलाई 2020 को स्थानीय कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के मुताबिक उनके गांव निवासी रमाशंकर वर्मा ने उधार रुपये लिए थे,जिसे नहीं लौटाने की नीयत से रामशंकर वर्मा ने अपने पुत्र मोनू वर्मा की फर्जी अपहरण की कहानी बनाई और वादी पक्ष को फंसाने का प्रयास किया था। वादी दीपक वर्मा के मुताबिक रमाशंकर वर्मा के पुत्र प्रदीप वर्मा व राजेश वर्मा ने घर में घुसकर महिलाओं से छेड़खानी किया व उन्हें पीटा था।
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जयसिंहपुर कोतवाली के बरुआ-अमिलिया सिकरा निवासी वादी दीपक वर्मा ने 31 जुलाई 2020 को स्थानीय कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के मुताबिक उनके गांव निवासी रमाशंकर वर्मा ने उधार रुपये लिए थे,जिसे नहीं लौटाने की नीयत से रामशंकर वर्मा ने अपने पुत्र मोनू वर्मा की फर्जी अपहरण की कहानी बनाई और वादी पक्ष को फंसाने का प्रयास किया था। वादी दीपक वर्मा के मुताबिक रमाशंकर वर्मा के पुत्र प्रदीप वर्मा व राजेश वर्मा ने घर में घुसकर महिलाओं से छेड़खानी किया व उन्हें पीटा था।
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