{"_id":"68c5c4cbc72314db97047ca7","slug":"court-awarded-compensation-family-expressed-satisfaction-sultanpur-news-c-103-1-slko1043-140789-2025-09-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sultanpur News: कोर्ट ने दिलाई क्षतिपूर्ति, परिवार ने जताया संतोष","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sultanpur News: कोर्ट ने दिलाई क्षतिपूर्ति, परिवार ने जताया संतोष
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sun, 14 Sep 2025 12:53 AM IST
विज्ञापन

राष्ट्रीय लोक अदालत का निरीक्षण करते एडीजे विजय कुमार गुप्ता, एडीजे प्रथम संतोष कुमार व नीरज श
विज्ञापन
सुल्तानपुर। शहर के दीवानी न्यायालय में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुछ वादकारियों के पक्ष में फैसला हुआ तो वहीं कुछ लोगों को अगली तारीख मिल गई। कुछ वादकारियों के प्रकरणों में दूसरे पक्ष के मौजूद नहीं होने से सुनवाई नहीं की जा सकी। जिन्हें न्यायिक अधिकारियों ने अगली तिथि पर हाजिर होकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है।
केस एक-
पांच लाख रुपये की क्षतिपूर्ति मिलने पर संतोष
सुल्तानपुर। हलियापुर के पिपरी गांव निवासी स्व. करिया प्रसाद की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पत्नी रमपता, पुत्र सुशील व सुनील व पुत्री शीला कुमारी ने क्षतिपूर्ति पाने के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष याचिका दायर की थी। अदालत में यह मामला चिन्हित किया गया था।
बीमा कंपनी और पीड़ित परिवार के अधिवक्ता के सहयोग से उन्हें पांच लाख रुपये की क्षतिपूर्ति धनराशि अदा कराने का आदेश जारी किया गया। पीड़ित परिवार ने राष्ट्रीय लोक अदालत के निर्णय पर संतोष व्यक्त किया।
केस दो-
पारिवारिक विवाद में लगी अगली तारीख
सुल्तानपुर। बल्दीराय के वलीपुर की रहने वाली शमा बानो की शादी वर्ष-2023 में कोतवाली देहात के रहने वाले शेरे जमा से हुई थी। शादी के बाद दोनों पक्षों में अनबन हो गई। प्रकरण अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय- तृतीय शालिनी सागर के यहां विचाराधीन है। वधू पक्ष ने बताया कि वर पक्ष ने तय शर्तों का पालन नहीं किया। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह करने से मना कर दिया। कोर्ट ने अगली तिथि नियत की है।
केस संख्या-3
नहीं पहुंचे फाइनेंस कंपनी के अधिकारी
बल्दीराय के गुरुदत्त तिवारी का पुरवा निवासी पवन कुमार तिवारी के मुताबिक उन्होंने श्रीराम फाइनेंस कंपनी से ऋण पर भारी वाहन खरीदा था। आर्थिक परेशानी की वजह से समय पर किश्त नहीं जमा कर सके। उनके खिलाफ करीब 17.31 लाख रुपये की बकायेदरी बताई है। राष्ट्रीय लोक अदालत में आवेदन किया था। उन्हें बुलाया भी गया था, लेकिन फाइनेंस कंपनी का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। उन्होंने बताया कि अब अगली तारीख पर संबंधित अधिकारियों से न्याय मिलने उम्मीद है।
50,822 वादों का निस्तारण
सुल्तानपुर। दीवानी न्यायालय में शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मी कांत शुक्ला की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में कुल 50,822 वादों का निस्तारण किया गया।
परिवार न्यायालय के 173 वैवाहिक वाद, वैवाहिक संबंधी 15 वाद को सुलह-समझौता से निस्तारित किया गया। फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश हीरालाल यादव ने कई जोड़ों का सुलह समझौते के जरिये वाद निस्तारित कराया। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण की ओर से 82 क्लेम पिटीशन निस्तारित किया गया। स्थायी लोक अदालत ने विद्युत व बीमा सहित सात वादों को निस्तारित किया। 2095 बैंक वसूली से संबंधित वादों को निस्तारित किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि बैंकों के ऋण संबंधी वादों में लगभग 14.15 करोड़ रुपये का समझौता कराया गया। काउंसलर लालबहादुर यादव के सहयोग से कई मामले में सुलह कराई गई।

Trending Videos
केस एक-
पांच लाख रुपये की क्षतिपूर्ति मिलने पर संतोष
सुल्तानपुर। हलियापुर के पिपरी गांव निवासी स्व. करिया प्रसाद की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पत्नी रमपता, पुत्र सुशील व सुनील व पुत्री शीला कुमारी ने क्षतिपूर्ति पाने के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष याचिका दायर की थी। अदालत में यह मामला चिन्हित किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
बीमा कंपनी और पीड़ित परिवार के अधिवक्ता के सहयोग से उन्हें पांच लाख रुपये की क्षतिपूर्ति धनराशि अदा कराने का आदेश जारी किया गया। पीड़ित परिवार ने राष्ट्रीय लोक अदालत के निर्णय पर संतोष व्यक्त किया।
केस दो-
पारिवारिक विवाद में लगी अगली तारीख
सुल्तानपुर। बल्दीराय के वलीपुर की रहने वाली शमा बानो की शादी वर्ष-2023 में कोतवाली देहात के रहने वाले शेरे जमा से हुई थी। शादी के बाद दोनों पक्षों में अनबन हो गई। प्रकरण अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय- तृतीय शालिनी सागर के यहां विचाराधीन है। वधू पक्ष ने बताया कि वर पक्ष ने तय शर्तों का पालन नहीं किया। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह करने से मना कर दिया। कोर्ट ने अगली तिथि नियत की है।
केस संख्या-3
नहीं पहुंचे फाइनेंस कंपनी के अधिकारी
बल्दीराय के गुरुदत्त तिवारी का पुरवा निवासी पवन कुमार तिवारी के मुताबिक उन्होंने श्रीराम फाइनेंस कंपनी से ऋण पर भारी वाहन खरीदा था। आर्थिक परेशानी की वजह से समय पर किश्त नहीं जमा कर सके। उनके खिलाफ करीब 17.31 लाख रुपये की बकायेदरी बताई है। राष्ट्रीय लोक अदालत में आवेदन किया था। उन्हें बुलाया भी गया था, लेकिन फाइनेंस कंपनी का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। उन्होंने बताया कि अब अगली तारीख पर संबंधित अधिकारियों से न्याय मिलने उम्मीद है।
50,822 वादों का निस्तारण
सुल्तानपुर। दीवानी न्यायालय में शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मी कांत शुक्ला की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में कुल 50,822 वादों का निस्तारण किया गया।
परिवार न्यायालय के 173 वैवाहिक वाद, वैवाहिक संबंधी 15 वाद को सुलह-समझौता से निस्तारित किया गया। फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश हीरालाल यादव ने कई जोड़ों का सुलह समझौते के जरिये वाद निस्तारित कराया। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण की ओर से 82 क्लेम पिटीशन निस्तारित किया गया। स्थायी लोक अदालत ने विद्युत व बीमा सहित सात वादों को निस्तारित किया। 2095 बैंक वसूली से संबंधित वादों को निस्तारित किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि बैंकों के ऋण संबंधी वादों में लगभग 14.15 करोड़ रुपये का समझौता कराया गया। काउंसलर लालबहादुर यादव के सहयोग से कई मामले में सुलह कराई गई।