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Sultanpur News: व्हाट्सएप पर तलाक भेजने वाले पति व ससुरालीजनों के खिलाफ एफआईआर

संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Tue, 24 Mar 2026 11:38 PM IST
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FIR Filed Against Husband and In-Laws for Sending Divorce via WhatsApp
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सुल्तानपुर। दहेज की मांग पूरी न होने पर एक महिला को व्हाट्सएप पर तलाक भेजने और प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप में पुलिस ने पति सहित सात ससुरालीजनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई है।
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जौनपुर के खेतासराय की रहने वाली पीड़िता के अनुसार उसकी मुलाकात जनवरी 2023 में सुल्तानपुर के खैराबाद दरियापुर निवासी मो. गुलफाम से हुई थी। गुलफाम ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया और बाद में शादी से इन्कार कर दिया। जब पीड़िता ने घर जाकर घरवालों को सच्चाई बताई तो उन्होंने 20 लाख रुपये दहेज की मांग की और पैसे न देने पर उसे घर से निकाल दिया।
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पीड़िता ने वर्ष 2024 में जौनपुर के खेतासराय थाने में गुलफाम और उसके परिवार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। गत 11 नवंबर 2024 को दोनों की कोर्ट मैरिज हुई और 27 नवंबर 2024 को गुलफाम पीड़िता को अपने घर ले आया। आरोप है कि गुलफाम ने चुपके से दवा खिलाकर पीड़िता का गर्भपात करवा दिया। मारपीट करके उसे मायके भेज दिया गया। कुछ समय बाद पीड़िता के मायके वालों से तीन लाख रुपये लेकर उसे दोबारा विदा कराया गया।
इस बीच पति गुलफाम कमाने के लिए बेंगलुरू चला गया। गत 23 फरवरी को पीड़िता अपनी भाभी और बहन के साथ ससुराल पहुंची, जहां ननद, सास, देवर और ससुर सहित अन्य ससुरालियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद, 26 फरवरी को आरोपी पति ने पीड़िता के व्हाट्सएप पर तलाक भेज दिया।
महिला थानाध्यक्ष हंसमती ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार, आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह घटना समाज में व्याप्त दहेज प्रथा और महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचारों को उजागर करती है।
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