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Sultanpur News: पांच बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर वाहनों की निरस्त होगी आरसी
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sun, 14 Sep 2025 01:08 AM IST
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सुल्तानपुर। यातायात नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले सावधान हो जाएं। अब किसी ने पांच बार नियम तोड़ा, तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। पांच बार या उससे अधिक ट्रैफिक नियम तोड़ने पर बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। ऐसे वाहनों की आरसी भी निरस्त होगी। परिवहन विभाग ऐसे वाहनों की कुंडली तैयार कर रहा है।
एआरटीओ अलका शुक्ला ने बताया कि यातायात नियमों को तोड़कर वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कसने की कवायद चल रही है। सड़कों पर अब बिना फिटनेस, परमिट, टैक्स, पांच से अधिक चालान और लगातार हादसों में शामिल वाहन सड़कों पर फर्राटा नहीं भर सकेंगे। ऐसे वाहनों के लिए नई योजना के तहत कार्रवाई की तैयारी चल रही है। विभाग की ओर से ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा। ऐसे वाहनों का डाटा जल्द मिल जाएगा। इसके बाद संबंधित वाहन पर कार्रवाई की जाएगी। चालक के लाइसेंस भी निलंबित होंगे। इसके बाद वाहन से हादसा होने पर क्लेम नहीं मिलेगा। यही नहीं, दूसरे को नुकसान पहुंचाने पर खुद ही मुआवजा देना होगा। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
20 वाहन संचालकों को नोटिस जारी
परिवहन विभाग की ओर से 20 वाहन संचालकों को नोटिस भेजा गया है। इसके अलावा जिले भर में 530 ऐसे वाहन इसकी जद में हैं, जिन्हें नोटिस भेजने की तैयारी चल रही है। - अलका शुक्ला, एआरटीओ।

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एआरटीओ अलका शुक्ला ने बताया कि यातायात नियमों को तोड़कर वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कसने की कवायद चल रही है। सड़कों पर अब बिना फिटनेस, परमिट, टैक्स, पांच से अधिक चालान और लगातार हादसों में शामिल वाहन सड़कों पर फर्राटा नहीं भर सकेंगे। ऐसे वाहनों के लिए नई योजना के तहत कार्रवाई की तैयारी चल रही है। विभाग की ओर से ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा। ऐसे वाहनों का डाटा जल्द मिल जाएगा। इसके बाद संबंधित वाहन पर कार्रवाई की जाएगी। चालक के लाइसेंस भी निलंबित होंगे। इसके बाद वाहन से हादसा होने पर क्लेम नहीं मिलेगा। यही नहीं, दूसरे को नुकसान पहुंचाने पर खुद ही मुआवजा देना होगा। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
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20 वाहन संचालकों को नोटिस जारी
परिवहन विभाग की ओर से 20 वाहन संचालकों को नोटिस भेजा गया है। इसके अलावा जिले भर में 530 ऐसे वाहन इसकी जद में हैं, जिन्हें नोटिस भेजने की तैयारी चल रही है। - अलका शुक्ला, एआरटीओ।