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स्लाटर हाउस पर 1.40 लाख रुपये जुर्माना
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दहीचौकी औद्योगिक क्षेत्र के नाले में बहाया जाता प्रदूषित पानी। संवाद
- फोटो : UNNAO
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उन्नाव। दही चौकी औद्योगिक क्षेत्र स्थित रुस्तम फूड स्लाटर हाउस द्वारा बिना ईटीपी (इंफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट) में साफ किए गंदा पानी खुले में बहाए जाने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 1.40 लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
दूषित जल प्रवाहित करने पर स्थानीय लोगों ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से शिकायत की थी। इस पर क्षेत्रीय अधिकारी राधेश्याम ने जांच कराई। जांच रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड ने स्लाटर हाउस पर 1.40 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया 15 दिन के भीतर जुर्माना बोर्ड के खाते में जमा करना होगा। तय समय में जुर्माना जमा न किया तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले के सभी औद्योगिक क्षेत्रों का निरंतर निरीक्षण जारी रहेगा। किसी भी फैक्टरी या कारखाने में वायु, जल या ध्वनि प्रदूषण पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
औद्योगिक क्षेत्र बंथर में स्थित जैविक खाद बनाने के कारखाने की कतरन को गांव और प्राथमिक स्कूल के पास फैलाया जा रहा है। ईंधन के रूप में ब्वॉयलर में लकड़ी के बजाय चमड़े की कतरन जलाए जाने की शिकायत ग्रामीणों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी से की थी। टीम भेजकर जांच कराई तो वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपकरणों का अभाव पाया गया। अन्य नियमों की भी अनदेखी पाई गई। इसलिए शिफा इंटरप्राइजेज, हबीब आर्गेनिक, हाजरा मेन्योर, आईएस एग्जिम और जगदंबा मेटलायज को नोटिस दी गई है। क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि एक सप्ताह में नोटिस का जवाब और गड़बड़ियों को दूर न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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दूषित जल प्रवाहित करने पर स्थानीय लोगों ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से शिकायत की थी। इस पर क्षेत्रीय अधिकारी राधेश्याम ने जांच कराई। जांच रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड ने स्लाटर हाउस पर 1.40 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया 15 दिन के भीतर जुर्माना बोर्ड के खाते में जमा करना होगा। तय समय में जुर्माना जमा न किया तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले के सभी औद्योगिक क्षेत्रों का निरंतर निरीक्षण जारी रहेगा। किसी भी फैक्टरी या कारखाने में वायु, जल या ध्वनि प्रदूषण पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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औद्योगिक क्षेत्र बंथर में स्थित जैविक खाद बनाने के कारखाने की कतरन को गांव और प्राथमिक स्कूल के पास फैलाया जा रहा है। ईंधन के रूप में ब्वॉयलर में लकड़ी के बजाय चमड़े की कतरन जलाए जाने की शिकायत ग्रामीणों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी से की थी। टीम भेजकर जांच कराई तो वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपकरणों का अभाव पाया गया। अन्य नियमों की भी अनदेखी पाई गई। इसलिए शिफा इंटरप्राइजेज, हबीब आर्गेनिक, हाजरा मेन्योर, आईएस एग्जिम और जगदंबा मेटलायज को नोटिस दी गई है। क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि एक सप्ताह में नोटिस का जवाब और गड़बड़ियों को दूर न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।