मऊ: सीएए के विरोध में उपद्रव करने वाले 26 आरोपियों से होगी नुकसान की भरपाई
उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में सीएए और एनआरसी को लेकर 16 दिसंबर 2019 को दक्षिणटोला थाने के मिर्जाहादीपुरा तिराहे पर हंगामा, तोड़फोड़ और थाने में घुसकर आगजनी करने वालों से पुलिस नुकसान की भरपाई करेगी। घटना के 26 आरोपियों को शुक्रवार को आरसी जारी की गई। अपर पुलिस अधीक्षक टीएन त्रिपाठी ने बताया कि आरोपियों से 49 लाख 62 हजार 265 रुपये वसूलने की तैयारी की जा रही है। सभी का पुलिस ने पहले ही गैंगेस्टर में चालान कर दिया है।
16 दिसंबर 2019 को सीएए और एनआरसी के विरोध में कुछ लोगों ने कोतवाली क्षेत्र के सदर चौक से जुलूस निकालने के बाद दक्षिणटोला थाना क्षेत्र के मिर्जाहादीपुरा तिराहे पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान भीड़ ने सड़क जाम कर दिया। बाद में अंधेरा होने पर उपद्रवियों ने हिंसक घटना की। उपद्रवियों की ओर से किए गए पथराव में कई पुलिस कर्मी घायल हो गए थे।
उपद्रवियों ने सरकारी और निजी संपत्तियों के साथ कई वाहन क्षतिग्रस्त कर आग के हवाले कर दिया था। दक्षिणटोला थाने में तोड़फोड़ और आगजनी की थी। घटना की बाबत पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने उपद्रव में शामिल 26 लोगों को चिह्नित कर लिया। प्रदेश के मुखिया के आदेश पर नुकसान का आकलन कराकर दोषियों से नुकसान की भरपाई के लिए शुक्रवार को आरसी जारी की गई।
अपर पुलिस अधीक्षक टीएन त्रिपाठी ने बताया कि नुकसान के आकलन के लिए समिति गठित की गई थी। इसमें उनके अलावा अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद मऊ, अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण खंड मऊ, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण, एआरएम रोडवेज, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मऊ, डीआईओ एनआईसी मऊ के साथ कुछ तकनीकी जानकारों को शामिल किया गया था।
समिति ने इस तरह किया आकलन
नुकसान के आकलन के लिए गठित तकनीकी समिति ने आकलन के बाद सरकारी और गैर सरकारी बाइक जो जलाई गई उसकी कीमत 9 लाख 79 हजार 792 रुपये, थाना दक्षिणटोला परिसर में तोड़े गए मेस, कंप्यूटर के साथ बाउंड्रीवाल की छति का मूल्य 2 लाख 7 हजार 526 रुपये, परिवहन विभाग की हुई क्षति 58 हजार 808 रुपये, विद्युत विभाग की छति 2 लाख 35 हजार 940 रुपये, नगर पालिका परिषद मऊ की 72 हजार रुपये और पुलिस बल/पीएसी/आरएएफ के व्यवस्थापन में 27 लाख 98 हजार 835 रुपये, जोनल मजिस्ट्रेट/सेक्टर मजिस्ट्रेट के व्यवस्थापन के दौरान व्यय वेतन में 6 लाख 9 हजार 364 रुपये खर्च होने का ब्योरा दिया है। इस तरह से यह नुकसान 49 लाख 62 हजार 265 रुपये का निर्धारित किया गया। एडीएम केहरि सिंह ने बताया कि चिह्नित 26 आरोपियों से एक लाख 90 हजार 857 रुपये देनदारी सुनिश्चित की गई है।
इन लोगों के नाम से जारी हुई आरसी
- आसिफ चंदन उर्फ मुहम्मद आशिफ पुत्र एखलाक चंदन, निवासी मिर्जाहादीपुरा, थाना दक्षिणटोला मऊ।
- फैजान पुत्र मुनौव्वर रजाई, निवासी पुरालच्छीराय, थाना दक्षिणटोला मऊ।
- मजहर मेजर पुत्र मो. मुस्तफा, निवासी औरंगाबाद थाना दक्षिणटोला मऊ।
- इम्तियाज नोमानी पुत्र मो. शमशाद, निवासी चमनपुरा (डोमनपुरा) थाना दक्षिणटोला मऊ।
- ओवाद उर्फ ओहादा पुत्र शमसुल हक, निवासी फैजलगेट डोमनपुरा, थाना दक्षिणटोला मऊ।
- सरफराज पुत्र सैफुद्दीन, निवासी मुस्तफाबाद थाना दक्षिणटोला मऊ।
- अल्तमस सभासद पुत्र मुजफ्फर, निवासी अस्तूपुरा थाना दक्षिणटोला मऊ।
- अनीस पुत्र एकराम, निवासी मदनपुरा तानावाली बाग थाना दक्षिणटोला मऊ।
- जावेद उर्फ नाटे पुत्र इस्माईल, निवासी मुंशीपुरा थाना कोतवाली नगर मऊ।
- इसहाक पुत्र मकसूद खान, निवासी काजीदामूपुरा, थाना कोतवाली नगर मऊ।
- आमिर होंडा पुत्र शकील, निवासी भिखारीपुरा थाना कोतवाली मऊ।
- खुर्शीद कमाल पुत्र रसीद अहमद, निवासी काजीदामूपुरा, थाना कोतवाली नगर मऊ।
- दिलीप पांडेय पुत्र अनिल निवासी, सहादतपुरा चित्रगुप्त मंदिर ब्रह्मस्थान थाना कोतवाली मऊ।
- आमिर पुत्र मो. इम्तियाज, निवासी राजारामपुरा थाना कोतवाली मऊ।
- मुनौव्वर मुर्गा पुत्र जब्बर, निवासी भरहूपुरा थाना कोतवाली मऊ।
- शाकिर लारी पुत्र जावेद इकबाल, निवासी क्यारीटोला थाना कोतवाली मऊ।
- जैद पुत्र फिरोज, निवासी क्यारीटोला थाना कोतवाली मऊ।
- अजमल पुत्र फैजुलरहमान, निवासी हुसैनपुरा थाना कोतवाली मऊ।
- खालिद पुत्र इम्तियाज, निवासी प्रेमाराय थाना कोतवाली मऊ।
- शहरयार पुत्र इशरत, निवासी बुलाकीपुरा थाना कोतवाली मऊ।
- बहाव पुत्र अब्दुल गनी, निवासी डोमनपुरा थाना दक्षिणटोला मऊ।
- मंजर कमाल पुत्र शकील अहमद, निवासी भिखारीपुरा थाना कोतवालीच मऊ।
- जैदुल उर्फ जैदी पुत्र इम्तियाज, निवासी राजारामपुरा थाना कोतवाली मऊ।
- असलम पुत्र अबुलैस, निवासी हुसैनपुरा थाना कोतवाली मऊ।
- अफजाल उर्फ मुंडा पुत्र मुर्तजा, निवासी भरहू का पूरा थाना दक्षिणटोला मऊ।
- अनस पुत्र रिजवान, निवासी मलिक ताहिरपुरा थाना कोतवाली मऊ।