ज्ञानवापी: मसाजिद कमेटी ने दाखिल की आपत्ति, अब तीन सितंबर को होगी सुनवाई; मसाजिद कमेटी ने कही ये बात
वाराणसी की अदालत में ज्ञानवाी मामले में बहस हुई। अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने भी अपनी बात रखी। जिला जज ने दोनों पक्षों को सुनन के बाद सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी है।
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Varanasi News: जिला जज जय प्रकाश तिवारी की अदालत में शुक्रवार को ज्ञानवापी से जुड़े सील वजूखाना के फटे कपड़े बदलने के मामले में सुनवाई हुई। इस मामले में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से आपत्ति दाखिल की गई। अदालत ने सुनवाई के लिए तीन सितंबर की तिथि तय की है।
अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से शुक्रवार को अदालत में आपत्ति दाखिल की गई और कहा गया कि वाजूखाने के चारों तरफ लोहे के दरवाजा है जिसपर ताला लगा है। इस पर कपड़े लगा कर सील किया गया है। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर ही इसे सील किया गया था।
वजूखाने के चारों तरह से कपड़े की सील नहीं लगी है। इस मामले राज्य सरकार, प्रशासन के तरफ अभी तक जवाबदेही दाखिल नहीं की गई है। वजूखाने से संबंधित कोई भी आदेश सिर्फ उच्चतम न्यायालय ही दे सकता है इसलिए यह अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने इस अर्जी को खारिज करने की गुहार लगाई है।
पिछली तारीख पर वाराणसी प्रशासन की तरफ से विशेष अधिवक्ता ने अदालत एक अर्जी दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि ज्ञानवापी के सील वजूखाने में लगे हुए कपड़े और ताले खराब हो गए हैं। इसे बदलना जरूरी है। इस पर अन्य पक्षकार की तरफ से आपत्ति दाखिल करने के समय दिया गया था। अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से आपत्ति देने के लिए समय भी मांगा था जबकि हिन्दू पक्ष की ओर से कोई आपत्ति नहीं दाखिल करने बात कही गई थी। अदालत ने 22 अगस्त की तिथि नियत कर दी थी।
शृंगार गौरी मामले में भी तीन सितंबर को होगी सुनवाई
ज्ञानवापी के शृंगार गौरी से जुड़े मामले में चोलापुर निवासी जयप्रकाश रामचंद्र राजभर ने अर्जी दाखिल की थी। इस पर भी सुनवाई होनी थी लेकिन अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि तीन सितंबर तय कर दी।