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यूपी: दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने फोन पर दिया तीन तलाक; जान से मारने की धमकी दी; छह के खिलाफ मुकदमा

Wed, 28 Oct 2026 10:49 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, बलिया।
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया। Published by: Aman Vishwakarma Updated Wed, 28 Oct 2026 10:49 AM IST
सार

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में तीन तलाक का मामला सामने आया है। आरोपी पति ने खाड़ी देश से फोन कर अपनी पत्नी को घर से बाहर निकल जाने को कहा। आरोप है कि ससुरालियों ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। एसपी के आदेश पर छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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Husband pronounces triple talaq phone after dowry demands unmet death threats case registered six people
बलिया में छह लोगो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पुलिस ने बुधवार को बताया कि एक व्यक्ति और उसके परिवार के पांच सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप है कि व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर दहेज लाने का दबाव डाला और फिर फोन पर ही उसे तीन तलाक दे दिया।

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पुलिस के अनुसार, पीड़िता रुखसार ने मंगलवार को अपने पति मोहम्मद आरिफ और उसके परिवार के पांच अन्य सदस्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। यह मामला भारतीय न्याय संहिता और दहेज निषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। शिकायत के मुताबिक, रुखसार की शादी 17 जून 2022 को आरिफ से हुई थी। शादी के बाद से ही उसे दहेज की मांग को लेकर परेशान किया जा रहा था।

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पीड़िता पहुंची थाने

शिकायत में कहा गया है कि करीब एक साल पहले आरिफ काम के सिलसिले में खाड़ी देश (गल्फ कंट्री) चला गया था। वहां से उसने फोन पर रुखसार पर दबाव डाला कि वह अपने मायके से दहेज लेकर आए।

जब रुखसार ने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए दहेज लाने से मना कर दिया, तो आरिफ ने फोन पर ही उसे तीन तलाक दे दिया और कहा कि अब उनके बीच के सभी रिश्ते खत्म हो गए हैं।

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। इसके बाद उन्होंने उसे और उसकी नाबालिग बेटी को घर से बाहर निकाल दिया और जान से मारने की धमकी दी।

बलिया के पुलिस अधीक्षक डॉ. इराज राजा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। कोर्ट ने इसे मनमाना और मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना था।

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