सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Varanasi News property registered and mutated within three months you will have to pay fine

Varanasi News: रजिस्ट्री के तीन महीने में दाखिल खारिज नहीं कराया तो देना होगा जुर्माना, पढ़ लें पूरी निमयावली

अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: वाराणसी ब्यूरो Updated Tue, 03 Feb 2026 12:44 AM IST
विज्ञापन
सार

Varanasi News: हर जोन में 15 से 25 दाखिल खारिज से जुड़े आवेदन पेडिंग पड़े हैं। इस चक्कर में लोग बीते अप्रैल माह से दौड़ रहे हैं। आए दिन जनसुनवाई में लोग शिकायतें लेकर आते हैं। जिनका समाधान करने का निर्देश जोनल अधिकारियों को दिया जाता है।

Varanasi News property registered and mutated within three months you will have to pay fine
नगर निगम वाराणसी। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

Nagar Nigam Varanasi: नगर निगम सीमा में किसी भी भवन, भूखंड की रजिस्ट्री होने की तिथि से तीन माह के भीतर दाखिल खारिज कराना अनिवार्य किया गया है। इसके बाद दाखिल खारिज कराने वालों को जुर्माना देना पड़ेगा। नगर निगम ने इसकी कार्ययोजना बना ली है। साथ ही सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

Trending Videos


दाखिल खारिज कराने के बाद ही पीला कार्ड जारी किया जाता है। रजिस्ट्री के बाद आपको पीला कार्ड प्रक्रिया को पूरा करना होता है। पीला कार्ड के जरिये आपका प्रॉपर्टी के स्वामित्व पर आपके अधिकार को और मजबूती मिलती है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


संपत्ति की रजिस्ट्री होने के बाद निश्चिंत होकर आप यह सोचने लगते हैं कि अब आप उसके मालिक तो हो ही गए हैं, लेकिन संपत्ति लेने के बाद आपको उसकी एक और प्रक्रिया पूरी करनी होती है, जिसको अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जिसकी वजह से बाद में उन्हें इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। यह प्रक्रिया 45 दिन में पूरी होती है। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। नगर निगम के पीआरओ संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि वाराणसी नगर निगम की वेबसाइट www.nnvns.org.in पर जाकर ऑनलाइन प्रक्रिया को भी पूरा कर सकते हैं।

कागज में कमी होने पर दाखिल खारिज प्रक्रिया रोकने का अधिकार निगम के पास
जनहित गारंटी योजना के तहत आवेदन करने के 30 दिन के भीतर प्रक्रिया पूरी कर पीला कार्ड जारी करना होता है। कागजों में कोई खामी होने पर दाखिल खारिज प्रक्रिया को रोकने का अधिकार नगर निगम के पास है। निर्धारित समय में प्रक्रिया पूरी न करने पर संबंधित कर निरीक्षक पर कार्रवाई भी हो सकती है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed