Varanasi News: रजिस्ट्री के तीन महीने में दाखिल खारिज नहीं कराया तो देना होगा जुर्माना, पढ़ लें पूरी निमयावली
Varanasi News: हर जोन में 15 से 25 दाखिल खारिज से जुड़े आवेदन पेडिंग पड़े हैं। इस चक्कर में लोग बीते अप्रैल माह से दौड़ रहे हैं। आए दिन जनसुनवाई में लोग शिकायतें लेकर आते हैं। जिनका समाधान करने का निर्देश जोनल अधिकारियों को दिया जाता है।
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Nagar Nigam Varanasi: नगर निगम सीमा में किसी भी भवन, भूखंड की रजिस्ट्री होने की तिथि से तीन माह के भीतर दाखिल खारिज कराना अनिवार्य किया गया है। इसके बाद दाखिल खारिज कराने वालों को जुर्माना देना पड़ेगा। नगर निगम ने इसकी कार्ययोजना बना ली है। साथ ही सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
दाखिल खारिज कराने के बाद ही पीला कार्ड जारी किया जाता है। रजिस्ट्री के बाद आपको पीला कार्ड प्रक्रिया को पूरा करना होता है। पीला कार्ड के जरिये आपका प्रॉपर्टी के स्वामित्व पर आपके अधिकार को और मजबूती मिलती है।
संपत्ति की रजिस्ट्री होने के बाद निश्चिंत होकर आप यह सोचने लगते हैं कि अब आप उसके मालिक तो हो ही गए हैं, लेकिन संपत्ति लेने के बाद आपको उसकी एक और प्रक्रिया पूरी करनी होती है, जिसको अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जिसकी वजह से बाद में उन्हें इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। यह प्रक्रिया 45 दिन में पूरी होती है। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। नगर निगम के पीआरओ संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि वाराणसी नगर निगम की वेबसाइट www.nnvns.org.in पर जाकर ऑनलाइन प्रक्रिया को भी पूरा कर सकते हैं।
कागज में कमी होने पर दाखिल खारिज प्रक्रिया रोकने का अधिकार निगम के पास
जनहित गारंटी योजना के तहत आवेदन करने के 30 दिन के भीतर प्रक्रिया पूरी कर पीला कार्ड जारी करना होता है। कागजों में कोई खामी होने पर दाखिल खारिज प्रक्रिया को रोकने का अधिकार नगर निगम के पास है। निर्धारित समय में प्रक्रिया पूरी न करने पर संबंधित कर निरीक्षक पर कार्रवाई भी हो सकती है।
