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Bageshwar: होटल में मिला बारूद का जखीरा, 104 विस्फोटक छड़ें बरामद; मालिक गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी
Published by: गायत्री जोशी
Updated Mon, 30 Mar 2026 03:03 PM IST
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सार
कपकोट पुलिस ने लीती गांव के एक होटल से 104 संदिग्ध विस्फोटक छड़ें बरामद कर होटल मालिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पुलिस ने होटल स्वामी को मौके से गिरफ्तार किया।
- फोटो : संवाद
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विस्तार
बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र के लीती गांव में पुलिस ने एक होटल से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद कर सनसनी फैला दी। चेकिंग अभियान के दौरान 104 जिलेटिन रॉड्स मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने होटल स्वामी को मौके से गिरफ्तार कर उसके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। रविवार देर शाम चौकी प्रभारी शामा सुमित कुमार अपनी टीम के साथ क्षेत्र में नियमित चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुख्य तिराहे पर स्थित एक होटल की तलाशी ली गई जहां से संदिग्ध विस्फोटक की 104 बेलनाकार छड़ें बरामद हुईं। इन पर “राज जैल 90, राजस्थान एक्सप्लोसिव केमिकल्स लिमिटेड” अंकित था।
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मौके से गिरफ्तार आरोपी की पहचान लीती गांव निवासी पान सिंह (52) के रूप में हुई। पूछताछ में उसने बताया कि वर्ष 2010 से 2012 के बीच क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य के दौरान वह बारूद गोदाम की देखरेख करता था। काम पूरा होने के बाद बची हुई विस्फोटक सामग्री उसने अपने पास ही रख ली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत उच्चाधिकारियों को सूचना दी और जांच प्रक्रिया तेज कर दी। आरोपी के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 5 और बीएनएस की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही, सड़क निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदार की भी तलाश की जा रही है।
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ऊधमसिंह नगर से बुलाई गई बीडीएस टीम, स्निफर डॉग ‘मौली’ ने खंगाला इलाका
विस्फोटक की संवेदनशीलता को देखते हुए रात करीब 9:20 बजे ऊधमसिंह नगर से बम निरोधक दस्ता और स्निफर डॉग ‘मौली’ को मौके पर बुलाया गया। एसआई चंद्रशेखर उपाध्याय के नेतृत्व में टीम ने उपकरणों और डॉग की मदद से होटल व आसपास के क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया। प्रारंभिक जांच में बरामद सामग्री को बारूद (जिलेटिन) बताया गया, जिसे सुरक्षा के मद्देनज़र नष्ट किया जाएगा।
चेकिंग के दौरान आरोपी के कब्जे से 104 जिलेटिन रॉड्स बरामद की गई हैं। यह विस्फोटक करीब 15 वर्ष पुराना है, जो सड़क निर्माण के समय से अवैध रूप से उसके पास रखा था। अभियुक्त के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 और बीएनएस की धारा 288 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से इस सामग्री को विधिक प्रक्रिया के तहत शीघ्र नष्ट किया जाएगा। - जितेंद्र मेहरा, एसपी, बागेश्वर