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Champawat News: नगर पंचायत पाटी में अध्यक्ष पद की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Sun, 29 Mar 2026 11:30 PM IST
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चंपावत। जनपद चंपावत की नगर पंचायत पाटी के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी हो गई है। उत्तराखंड शासन के शहरी विकास अनुभाग ने निकाय चुनाव-2026 की तैयारियों के तहत अधिसूचना जारी की है। सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।
अधिसूचना के अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (टी) और उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में समर्पित आयोग की संस्तुतियों के आधार पर नगर पंचायत पाटी के अध्यक्ष पद को अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव किया गया है।
डीएम मनीष कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने नगर निकायों में आरक्षण प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता एवं संवैधानिक मानकों के अनुरूप संपन्न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह वर्गीकरण उच्चतम न्यायालय के निर्देशों और (सेवानिवृत्त) बीएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। पाटी नगर पंचायत की जनसांख्यिकीय संरचना को ध्यान में रखते हुए यह आरक्षण प्रस्तावित किया गया है।
आपत्तियां, सुझाव डाक या मेल से भेज सकते हैं
चंपावत। डीएम ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति अपनी लिखित आपत्तियां या सुझाव निदेशक, शहरी विकास विभाग, 31/62 राजपुर रोड, निकट पाइन हॉल स्कूल, देहरादून को संबोधित कर डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। साथ ही विभाग की आधिकारिक ईमेल आईडी directorudd@ gmail.com पर भी अपनी आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल वही आपत्तियां एवं सुझाव विचारार्थ स्वीकार किए जाएंगे जो अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से सात दिनों के भीतर प्राप्त होंगे।
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अध्यक्ष पद के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को लगा झटका
पाटी (चंपावत)। पहली बार पाटी नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने से कई उम्मीदवारों और समर्थकों को झटका लगा है। सीट आरक्षित होने से अनुसूचित वर्ग के उम्मीदवारों को अध्यक्ष पद के प्रतिनिधित्व करने मौका मिला है। पहली बार अस्तित्व में आई पाटी ग्राम पंचायत की अधिसूचना से स्थानीय राजनीतिक समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया है। लंबे समय से अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे सामान्य वर्ग के दावेदार चुनाव की दौड़ से बाहर हो गए हैं। अध्यक्ष पद में आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी होते ही क्षेत्र में हर जगह अब चुनावी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पाटी नगर पंचायत में चार वार्ड हैं। रानीचौड़, जौलाड़ी, पाटी और पूनाकोट है। बता दें कि नगर पंचायत में करीब छह माह से ईओ कार्यभार देख रहे हैं।
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अधिसूचना के अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (टी) और उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में समर्पित आयोग की संस्तुतियों के आधार पर नगर पंचायत पाटी के अध्यक्ष पद को अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव किया गया है।
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डीएम मनीष कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने नगर निकायों में आरक्षण प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता एवं संवैधानिक मानकों के अनुरूप संपन्न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह वर्गीकरण उच्चतम न्यायालय के निर्देशों और (सेवानिवृत्त) बीएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। पाटी नगर पंचायत की जनसांख्यिकीय संरचना को ध्यान में रखते हुए यह आरक्षण प्रस्तावित किया गया है।
आपत्तियां, सुझाव डाक या मेल से भेज सकते हैं
चंपावत। डीएम ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति अपनी लिखित आपत्तियां या सुझाव निदेशक, शहरी विकास विभाग, 31/62 राजपुर रोड, निकट पाइन हॉल स्कूल, देहरादून को संबोधित कर डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। साथ ही विभाग की आधिकारिक ईमेल आईडी directorudd
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अध्यक्ष पद के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को लगा झटका
पाटी (चंपावत)। पहली बार पाटी नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने से कई उम्मीदवारों और समर्थकों को झटका लगा है। सीट आरक्षित होने से अनुसूचित वर्ग के उम्मीदवारों को अध्यक्ष पद के प्रतिनिधित्व करने मौका मिला है। पहली बार अस्तित्व में आई पाटी ग्राम पंचायत की अधिसूचना से स्थानीय राजनीतिक समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया है। लंबे समय से अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे सामान्य वर्ग के दावेदार चुनाव की दौड़ से बाहर हो गए हैं। अध्यक्ष पद में आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी होते ही क्षेत्र में हर जगह अब चुनावी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पाटी नगर पंचायत में चार वार्ड हैं। रानीचौड़, जौलाड़ी, पाटी और पूनाकोट है। बता दें कि नगर पंचायत में करीब छह माह से ईओ कार्यभार देख रहे हैं।