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Haridwar News: फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के सहारे संपत्ति हड़पने की कोशिश

Fri, 03 Jul 2026 06:08 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 03 Jul 2026 06:08 PM IST
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Attempt to grab property with the help of fake power of attorney
हरिद्वार। सिडकुल थाना क्षेत्र में भूमि पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर कब्जा करने के प्रयास का मामला सामने आया है। पुलिस ने तहरीर के आधार तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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पुलिस के अनुसार, सुमन निवासी सरस्वती विहार फेस-2, सलेमपुर महदूद, सिडकुल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उन्होंने 10 मार्च 2011 को भूमि खरीदी थी। वहीं उनके पति सोहनलाल सैनी ने 31 जनवरी 2013 को इसी खाता संख्या के खसरा संख्या-1405 की 1046.66 वर्गमीटर भूमि पद्मावती निवासी ग्राम बेलड़ा, तहसील रुड़की, हाल शिवालिक नगर से खरीदी थी। उन्होंने भूमि पर दुकानें और फ्लैट बनवाए हैं।
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आरोप लगाया कि नरेंद्र कुमार निवासी ग्राम सहदेवपुर शाहबाजपुर, थाना बहादराबाद, हाल सरस्वती विहार फेस-2, सलेमपुर महदूद, लंबे समय से संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। वर्ष 2017 में भी इसी विवाद को लेकर रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसके बाद सिविल कोर्ट ने 19 जनवरी 2017 को संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। बाद में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी 2025 में पारित आदेशों में उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।
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महिला का आरोप है कि अदालत के आदेशों के बावजूद नरेंद्र कुमार 11 अप्रैल 2025 को 20-25 लोगों के साथ संपत्ति पर पहुंचा, परिवार के साथ गाली-गलौज की और कब्जे का प्रयास किया। इसके बाद भी लगातार धमकियां दी जा रही हैं। आरोप लगाया कि नरेंद्र कुमार ने राजकुमार शर्मा और विवेक शर्मा निवासी सैलकुंज अप्रोच रोड, जोगेंद्र नगर, जिला मंडी हिमाचल प्रदेश के साथ मिलकर फर्जी और कूटरचित पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कराई और उसके आधार पर संपत्ति हड़पने का प्रयास किया। संबंधित एग्रीमेंट पहले ही निरस्त हो चुका था। सीओ सदर सुरेंद्र प्रसाद बलूनी ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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