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Haridwar News: प्लॉट के नाम पर बुजुर्ग महिला से लाखों की ठगी, प्राथमिकी दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
Updated Thu, 28 May 2026 05:21 PM IST
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-डीएम के निर्देश पर प्रॉपर्टी डीलर और जमीन विक्रेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
हरिद्वार। कनखल कोतवाली क्षेत्र में प्लॉट दिलाने के नाम पर 67 वर्षीय महिला से लाखों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला को बेची गई जमीन बाद में दोबारा एक संस्था को बेच दी गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर और जमीन विक्रेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
आर्य नगर ज्वालापुर निवासी निर्मला अग्रवाल पत्नी अशोक कुमार अग्रवाल ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2014 में परिचित प्रॉपर्टी डीलर प्रद्युम्न अग्रवाल ने उनकी मुलाकात जगजीतपुर निवासी विनोद सैनी से कराई थी। विनोद सैनी ने खुद को जमीन का मालिक बताते हुए मिस्सरपुर स्थित सूर्य विहार कॉलोनी में नहर पटरी से सटे दो प्लॉट दिखाए और भविष्य में कीमत बढ़ने का भरोसा देकर सौदा कराया। जनवरी 2015 में प्लॉट का बैनामा हुआ, जबकि वर्ष 2017 में राजस्व अभिलेखों में दाखिल-खारिज भी हो गई। महिला ने प्लॉट की चहारदीवारी भी कराई थी। आरोप है कि जनवरी 2022 में जब महिला प्लॉट पर पहुंची तो वहां निर्माण कार्य चल रहा था और चहारदीवारी टूटी मिली। जानकारी करने पर पता चला कि संबंधित भूमि वर्ष 2017 में नरेंद्र कुमार ने माता अमृतानंदमयी मठ को बेच दी थी। इस रजिस्ट्री में विनोद सैनी और प्रद्युम्न अग्रवाल गवाह बने थे। महिला का आरोप है कि विरोध करने पर विनोद सैनी ने अभद्रता की और रकम लौटाने से इनकार कर दिया। लंबे समय तक कार्रवाई न होने पर उन्होंने जिलाधिकारी से शिकायत की। कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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हरिद्वार। कनखल कोतवाली क्षेत्र में प्लॉट दिलाने के नाम पर 67 वर्षीय महिला से लाखों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला को बेची गई जमीन बाद में दोबारा एक संस्था को बेच दी गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर और जमीन विक्रेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
आर्य नगर ज्वालापुर निवासी निर्मला अग्रवाल पत्नी अशोक कुमार अग्रवाल ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2014 में परिचित प्रॉपर्टी डीलर प्रद्युम्न अग्रवाल ने उनकी मुलाकात जगजीतपुर निवासी विनोद सैनी से कराई थी। विनोद सैनी ने खुद को जमीन का मालिक बताते हुए मिस्सरपुर स्थित सूर्य विहार कॉलोनी में नहर पटरी से सटे दो प्लॉट दिखाए और भविष्य में कीमत बढ़ने का भरोसा देकर सौदा कराया। जनवरी 2015 में प्लॉट का बैनामा हुआ, जबकि वर्ष 2017 में राजस्व अभिलेखों में दाखिल-खारिज भी हो गई। महिला ने प्लॉट की चहारदीवारी भी कराई थी। आरोप है कि जनवरी 2022 में जब महिला प्लॉट पर पहुंची तो वहां निर्माण कार्य चल रहा था और चहारदीवारी टूटी मिली। जानकारी करने पर पता चला कि संबंधित भूमि वर्ष 2017 में नरेंद्र कुमार ने माता अमृतानंदमयी मठ को बेच दी थी। इस रजिस्ट्री में विनोद सैनी और प्रद्युम्न अग्रवाल गवाह बने थे। महिला का आरोप है कि विरोध करने पर विनोद सैनी ने अभद्रता की और रकम लौटाने से इनकार कर दिया। लंबे समय तक कार्रवाई न होने पर उन्होंने जिलाधिकारी से शिकायत की। कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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