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Haridwar News: किशोरी से अश्लीलता में दोषी को तीन साल की कठोर कैद
Tue, 21 Jul 2026 11:01 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
Updated Tue, 21 Jul 2026 11:01 PM IST
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फास्ट ट्रैक विशेष जज/अपर जिला जज चंद्रमणि राय की अदालत ने किशोरी का रास्ता रोककर अश्लील हरकत करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी फातावाला जिला रामपुर (यूपी) निवासी सचिन को को तीन साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार, घटना 12 फरवरी 2021 किशोरी घर से अचानक लापता हो गई थी। तलाश के दौरान वह अगले दिन दिल्ली के एक गुरुद्वारे में मिली। घर लौटकर पीड़िता ने परिजनों को बताया कि आरोपी ने उसके साथ अश्लीलता की और विरोध पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पुलिस ने पॉक्सो और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में अभियोजन की ओर से पेश सात गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया।
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अभियोजन के अनुसार, घटना 12 फरवरी 2021 किशोरी घर से अचानक लापता हो गई थी। तलाश के दौरान वह अगले दिन दिल्ली के एक गुरुद्वारे में मिली। घर लौटकर पीड़िता ने परिजनों को बताया कि आरोपी ने उसके साथ अश्लीलता की और विरोध पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पुलिस ने पॉक्सो और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में अभियोजन की ओर से पेश सात गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया।
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