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UK: टकराव के हालात, उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बार काउंसिल के रोक आदेश को नकारा; चुनाव अधिकारी नियुक्त
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
Published by: हीरा मेहरा
Updated Fri, 28 Nov 2025 10:29 AM IST
सार
उत्तराखंड बार काउंसिल ने सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव पर रोक लगा दी। इस आदेश को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की आम सभा ने चुनौती दी। अधिवक्ताओं का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बार काउंसिल के चुनाव के लिए एक अधिकारी नियुक्त कर दिया है।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के चुनाव के लिए गुरुवार अपराह्न बुलाई गई आम सभा से ठीक पहले उत्तराखंड बार काउंसिल द्वारा राज्यभर में सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव पर रोक लगाने का आदेश जारी हो गया। इस पर अधिवक्ताओं में गहरी नाराजगी जताई है। रोक के बावजूद चुनाव अधिकारी नियुक्त करने से टकराव के हालात पैदा हो गए हैं।
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बार सभागार में हुई आम सभा में अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल के आदेश की वैधता पर सवाल उठाए। वक्ताओं का कहना था कि बार काउंसिल का कार्यकाल दिसंबर 2024 में समाप्त हो चुका है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तराखंड बार काउंसिल के चुनाव के लिए पूर्व न्यायाधीश राजीव शर्मा को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। ऐसे में बार काउंसिल के अध्यक्ष को किसी भी प्रकार का आदेश जारी करने का अधिकार नहीं रह जाता। यदि कोई तात्कालिक निर्णय लेना आवश्यक होता है तो उसका अधिकार केवल नियुक्त चुनाव अधिकारी को है।
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इन परिस्थितियों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट बार की आम सभा ने नई कार्यकारिणी का चुनाव कराने का निर्णय लिया। आम सहमति से हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव कुर्बान अली को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया और उनसे चुनाव प्रक्रिया पूरी कराए जाने तथा चुनाव समिति गठित करने का आग्रह किया गया।
कुर्बान अली चुनाव अधिकारी नियुक्त
बार की आम सभा में वर्तमान अध्यक्ष और महासचिव को अपने कार्यकाल की गतिविधियों तथा आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत करना था। इसके बाद नई कार्यकारिणी के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जाना था। बैठक से ठीक पहले बार काउंसिल की ओर से आदेश जारी कर कहा गया कि मार्च से पूर्व बार काउंसिल के चुनाव होने हैं इसलिए सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव स्थगित किए जाएं। इस आदेश पर हाईकोर्ट बार के अधिकांश अधिवक्ताओं ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे औचित्यहीन बताया। अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल के आदेश को अस्वीकार कर दिया और आम सहमति से कुर्बान अली को चुनाव अधिकारी नियुक्त करते हुए चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी है।
पर्ची सिस्टम से होंगे हाईकोर्ट बार चुनाव
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की आम सभा में वर्ष 2025–2026 के चुनाव पर्ची सिस्टम से कराने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए अधिवक्ता कुर्बान अली को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। सभा के दौरान बार अध्यक्ष डी.एस. मेहता, डॉ. महेंद्र सिंह पाल, पुष्पा जोशी, वीरेंद्र अधिकारी, अमन बलूनी, चित्रा जोशी, चेतन शर्मा, रोहित गौड़ सहित कई अधिवक्ता उपस्थित रहे।