UK: बीडीओ ताकुला और एई समेत चार अफसरों पर गबन की प्राथमिकी, इस मामले में फर्जी दस्तखत से हड़प ली रकम
सोमेश्वर के दो गांवों में बिना सड़क व शौचालय बनाए फर्जी भुगतान के आरोप में चार अधिकारियों (बीडीओ, सहायक अभियंता आदि) के खिलाफ कोर्ट के आदेश से गबन की एफआईआर दर्ज की गई है।
विस्तार
अल्मोड़ा के सोमेश्वर स्थित ग्राम तीताकोट में बिना सड़क निर्माण किए 60 हजार रुपये और ग्राम शैल में शौचालय बनवाए बिना 50 हजार रुपये का फर्जी भुगतान लेने के मामले में कोर्ट के आदेश पर सोमेश्वर कोतवाली में बीडीओ ताकुला, लघु सिंचाई ऊधमसिंह नगर के सहायक अभियंता सहित चार अफसरों के खिलाफ गबन की प्राथमिकी दर्ज हुई है।
तहरीर देने वाले तीताकोट के तत्कालीन प्रधान सुधीर कुमार ने पुलिस व प्रशासनिक अफसरों से भी गुहार लगाई थी लेकिन किसी ने नहीं सुनी। सीजेएम अल्मोड़ा की कोर्ट में दाखिल परिवाद पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी किया गया। इन सभी पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराएं लगी हैं।
अल्मोड़ा के सोमेश्वर कोतवाली अंतर्गत ग्राम तीताकोट के तत्कालीन प्रधान सुधीर कुमार ने दाखिल परिवाद में बताया कि वह 2018 में प्रधान थे। उनकी ग्राम पंचायत में बिना उनकी जानकारी के 60 हजार रुपये सीसी निर्माण कार्य मद में भुगतान किया गया। जानकारी होने पर जब खंड विकास अधिकारी ताकुला और बीडीओ कार्यालय में सम्बद्ध ऊधमसिंह नगर के लघु सिंचाई विभाग के एई ने कार्यादेश नहीं दिया। काम कराया नहीं गया और इसका भुगतान उनके द्वारा ले लिया गया। सहायक समाज कल्याण अधिकारी ने फर्जी पत्र दिया कि कार्य पूर्ण हो चुका है। धनराशि भुगतान, कार्य पूर्ण को ग्राम पंचायत के परिसंपत्ति में अंकित भी करा दिया गया। मेरे फर्जी हस्ताक्षर और मोहर का प्रयोग किया गया।
इसी प्रकार ग्राम शैल में भी तत्कालीन प्रधान शेरराम के फर्जी हस्ताक्षर ओर मोहर का प्रयोग कर बिना शौचालय निर्माण के 50 हजार रुपये का भुगतान लिया गया। एसपी अल्मोड़ा, कमिश्नर कुमाऊं और सूचना आयुक्त के पास भी शिकायती पत्र भेजा लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया।
सीजेएम के आदेश के बाद सोमेश्वर कोतवाली में बीडीओ ताकुला किशन राम वर्मा, एई बीडीओ आफिस ताकुला (वर्तमान तैनाती लघु सिंचाई ऊधमसिंह नगर के एई) जीवन चंद्र जोशी, तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (वर्तमान तैनाती विकास कपकोट) बागेश्वर एसएस चौडिया और सहायक समाज कल्याण अधिकारी रविंद्र कोहली के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज बनाने) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

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