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बदरीनाथ चढ़ावा हेराफेरी: निलंबित कर्मचारी की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 16 जुलाई को सुनवाई

Sat, 11 Jul 2026 11:02 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: Heera Updated Sat, 11 Jul 2026 11:02 AM IST
सार

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बदरीनाथ मंदिर में थाली भेंट गणना में वित्तीय अनियमितता के आरोपी निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल की याचिका पर सुनवाई की। 16 जुलाई को अगली तारीख तय की और सरकार से इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा।

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Suspended employee Pramod Nautiyal reached Uttarakhand High Court in Badrinath Thali offering controversy case
बदरीनाथ थाली भेंट घोटाला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विश्व प्रसिद्ध श्री बदरीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई जाने वाली थाली भेंट की गणना के दौरान वित्तीय अनियमितता के आरोप में निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल की ओर से अपने निलंबन आदेश व पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद 16 जुलाई की तिथि नियत करते हुए सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।

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न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार मंदिर समिति को 2 जुलाई 2026 को सूचना मिली थी कि श्री बदरीनाथ मंदिर में ''थाली भेंट'' की गिनती के दौरान वित्तीय गड़बड़ी की गई है। इस पर संज्ञान लेते हुए मंदिर समिति के अध्यक्ष के आदेशानुसार एक विभागीय जांच समिति का गठन किया गया था। विभागीय जांच समिति की प्रारंभिक जांच आख्या में यह बात सामने आई कि मंदिर समिति के कार्मिक प्रमोद नौटियाल ने कथित तौर पर सुबह लगभग नौ बजे से साढ़े नौ बजे के बीच थाली भेंट गणना स्थल से अवैध रूप से धनराशि उठाई थी।
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इस पुष्टि के बाद मंदिर समिति द्वारा आरोपी कार्मिक प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मंदिर समिति के आदेशों के क्रम में श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के प्रभारी मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवान ने कोतवाली श्री बदरीनाथ में लिखित तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है।

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