{"_id":"6a0ee1d1db481028600b06b2","slug":"court-acquits-husband-accused-in-dowry-harassment-case-pauri-news-c-51-1-pri1002-114396-2026-05-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Pauri News: दहेज उत्पीड़न मामले में आरोपी पति को अदालत ने किया दोषमुक्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Pauri News: दहेज उत्पीड़न मामले में आरोपी पति को अदालत ने किया दोषमुक्त
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
Updated Thu, 21 May 2026 04:13 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
- घटना और एफआईआर दर्ज होने के बीच रहा काफी विलंब, पीड़िता ने अदालत में समझौता होने की बात कही
पौड़ी। कोतवाली क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न, मारपीट और धमकी देने के मामले में आरोपी पति को अदालत ने दोषमुक्त करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पौड़ी रिजवान अंसारी की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
मामले के अनुसार पीड़िता रूबी भंडारी ने पति रोहित भंडारी पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 29 अक्तूबर 2024 को पति के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।
पीड़िता ने आरोप लगाया था कि विवाह के एक साल बाद पति ने उसपर नौकरी छोड़ने के लिए दबाव बनाया। नौकरी छोड़ने के बाद पति ने मारपीट और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। शिकायत में यह भी कहा गया था कि पति के किसी अन्य महिला से संबंध होने के कारण विवाद बढ़ा। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह गवाह और सात दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए। वहीं, बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया और कहा कि दहेज की कोई मांग नहीं की गई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कथित घटना की तारीख और एफआईआर दर्ज होने के बीच काफी विलंब रहा जिसका संतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही पीड़िता ने बाद में अदालत में दिए बयान में दहेज प्रताड़ना और मारपीट के आरोपों का समर्थन नहीं किया और समझौता होने की बात कही। इस आधार पर अदालत ने आरोपी रोहित भंडारी को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन
Trending Videos
पौड़ी। कोतवाली क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न, मारपीट और धमकी देने के मामले में आरोपी पति को अदालत ने दोषमुक्त करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पौड़ी रिजवान अंसारी की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
मामले के अनुसार पीड़िता रूबी भंडारी ने पति रोहित भंडारी पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 29 अक्तूबर 2024 को पति के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
पीड़िता ने आरोप लगाया था कि विवाह के एक साल बाद पति ने उसपर नौकरी छोड़ने के लिए दबाव बनाया। नौकरी छोड़ने के बाद पति ने मारपीट और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। शिकायत में यह भी कहा गया था कि पति के किसी अन्य महिला से संबंध होने के कारण विवाद बढ़ा। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह गवाह और सात दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए। वहीं, बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया और कहा कि दहेज की कोई मांग नहीं की गई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कथित घटना की तारीख और एफआईआर दर्ज होने के बीच काफी विलंब रहा जिसका संतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही पीड़िता ने बाद में अदालत में दिए बयान में दहेज प्रताड़ना और मारपीट के आरोपों का समर्थन नहीं किया और समझौता होने की बात कही। इस आधार पर अदालत ने आरोपी रोहित भंडारी को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।