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Roorkee News: जानलेवा हमले के आरोपियों को नहीं मिली जमानत
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माइनिंग एजेंसी के कर्मचारियों पर जानलेवा हमला करने और एजेंसी के वाहन को क्षतिग्रस्त कर देने के मामले मेें गिरफ्तार दो आरोपियों की जमानत याचिकाएं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने खारिज कर दी हैं। मामले में चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि वादी तेजा साईं राजू निवासी नागार्जुन नगर सत्तेनपल्ली जनपद पलनाडू आंध्र प्रदेश की ओर से लक्सर कोतवाली में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया गया था कि 13 जुलाई की सुबह चेकिंग के दौरान खनन की ट्रैक्टर-ट्राॅली पकड़ने पर उन्हें धमकी दी गई थी। शाम के समय भी उन्होंने एक ट्रैक्टर-ट्राॅली पकड़ी।
आरोप है कि वजन कराने के लिए ले जाते समय चालक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर भागने का प्रयास किया। पीछा कर पकड़ने के दौरान आरोपियों ने उनके वाहन पर लाठी-डंडे और ईंट - पत्थर से हमला कर वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया और उन्हें व वाहन चालक दीप सिंह को वाहन से खींचकर उन पर लाठी-डंडे और लोहे की राॅड से जानलेवा हमला किया गया।
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पुलिस ने दीपक, शारुन, रामू व हरविंद्र को गिरफ्तार किया था। आरोपी रामू और हरविंद्र की ओर से स्वयं को निर्दोष बताते हुए न्यायालय में अलग-अलग जमानत याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने वीडियो साक्ष्य प्रस्तुत कर अपराध को गंभीर बताते हुए जमानत दिए जाने का विरोध किया गया। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि वादी तेजा साईं राजू निवासी नागार्जुन नगर सत्तेनपल्ली जनपद पलनाडू आंध्र प्रदेश की ओर से लक्सर कोतवाली में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया गया था कि 13 जुलाई की सुबह चेकिंग के दौरान खनन की ट्रैक्टर-ट्राॅली पकड़ने पर उन्हें धमकी दी गई थी। शाम के समय भी उन्होंने एक ट्रैक्टर-ट्राॅली पकड़ी।
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आरोप है कि वजन कराने के लिए ले जाते समय चालक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर भागने का प्रयास किया। पीछा कर पकड़ने के दौरान आरोपियों ने उनके वाहन पर लाठी-डंडे और ईंट - पत्थर से हमला कर वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया और उन्हें व वाहन चालक दीप सिंह को वाहन से खींचकर उन पर लाठी-डंडे और लोहे की राॅड से जानलेवा हमला किया गया।
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पुलिस ने दीपक, शारुन, रामू व हरविंद्र को गिरफ्तार किया था। आरोपी रामू और हरविंद्र की ओर से स्वयं को निर्दोष बताते हुए न्यायालय में अलग-अलग जमानत याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने वीडियो साक्ष्य प्रस्तुत कर अपराध को गंभीर बताते हुए जमानत दिए जाने का विरोध किया गया। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।