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Roorkee News: नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Wed, 22 Jul 2026 12:54 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 22 Jul 2026 12:54 AM IST
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Man convicted of raping minor student sentenced to 20 years in prison
करीब साढ़े चार वर्ष पुराने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) रुड़की ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता को प्रतिकर राशि दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
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अभियोजन के अनुसार मंगलौर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 14 दिसंबर 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि उनकी 14 वर्षीय बेटी कक्षा आठ में रुड़की के एक स्कूल में पढ़ती है। सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। आरोप है कि गांव निवासी युवक उसे बहला-फुसलाकर मोटरसाइकिल पर अपने साथ ले गया और हरिद्वार रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में उसके साथ दुष्कर्म किया।
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बाद में आरोपी छात्रा को मंगलौर क्षेत्र में छोड़कर फरार हो गया। घर पहुंचने पर छात्रा ने परिजनों को पूरी घटना बताई। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीएससी रुड़की रमेश सिंह की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक विवेक कुश ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध किए।
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न्यायालय ने आरोपी को अपहरण, बहला-फुसलाकर ले जाने तथा पॉक्सो अधिनियम के तहत दुष्कर्म के अपराध में दोषी ठहराया। अदालत ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 60 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया। न्यायालय ने जुर्माने की राशि पीड़िता को देने तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से अतिरिक्त 50 हजार रुपये प्रतिकर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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