Uttarakhand: पंतनगर में पिता की चाकू से हत्या के मामले में बेटा दोषी, उम्रकैद और दस हजार जुर्माने की सजा
अमर उजाला नेटवर्क, रुद्रपुर
Published by: Heera
Updated Fri, 31 Jul 2026 05:54 PM IST
सार
कोतवाली पंतनगर क्षेत्र के 2023 के चर्चित पितृहत्या मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने आरोपी बेटे को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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अदालत
- फोटो : अमर उजाला।