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दिल्ली में GRAP-4 हुआ लागू, इन चीजों पर लगी रोक
अमर उजाला डिजिटल डॉट कॉम Published by: आदर्श Updated Sun, 14 Dec 2025 04:11 AM IST
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण ने एक बार फिर खतरनाक स्तर छू लिया है। हवा की गुणवत्ता में तेज गिरावट को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने राजधानी में GRAP-4 यानी सबसे सख्त पाबंदियां तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला किया है। सुबह जहां GRAP-3 लागू किया गया था, वहीं हालात बिगड़ने पर शाम होते-होते GRAP-1, 2, 3 और 4 सभी चरणों की पाबंदियां एक साथ लागू कर दी गईं। इससे साफ है कि दिल्ली की हवा अब ‘अति गंभीर’ श्रेणी में पहुंच चुकी है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक शनिवार शाम प्रदूषण में अचानक उछाल दर्ज किया गया। शाम 4 बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 431 था, जो महज दो घंटे में बढ़कर 441 तक पहुंच गया। कई इलाकों में AQI इससे भी ऊपर रिकॉर्ड किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि धीमी रफ्तार की हवाएं, स्थिर वातावरण और खराब मौसम की वजह से प्रदूषक तत्व हवा में फैल नहीं पाए, जिससे प्रदूषण लगातार जमा होता गया।
बिगड़ते हालात को देखते हुए CAQM की आपात बैठक हुई, जिसके बाद सबसे कड़े प्रतिबंध लागू करने का निर्णय लिया गया। आयोग ने एनसीआर के सभी प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, नगर निगमों और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदूषण को और बढ़ने से रोकने के लिए अतिरिक्त और सख्त निवारक कदम तुरंत उठाए जाएं। अधिकारियों का कहना है कि हालात पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ी तो और कड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं।
CAQM ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे GRAP के सिटीजन चार्टर का पूरी तरह पालन करें। खास तौर पर छोटी दूरी के लिए पैदल चलने या साइकिल का इस्तेमाल करने, सार्वजनिक परिवहन अपनाने, कारपूलिंग करने, अनावश्यक यात्राओं से बचने और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है। इसके अलावा कोयला या लकड़ी जलाकर गर्माहट लेने से बचने और सुरक्षाकर्मियों को इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराने की भी अपील की गई है।
GRAP-3 के तहत सख्त पाबंदियां
GRAP-3 लागू होने के साथ ही एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया है। खुदाई, पाइलिंग, सीवर लाइन, पानी-बिजली की लाइन बिछाने जैसे कार्य बंद रहेंगे। हालांकि रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा, अस्पताल, हाईवे और सैनिटेशन से जुड़े राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट्स को छूट दी गई है।
पूरे एनसीआर में स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियां बंद रहेंगी। वाहन प्रतिबंधों के तहत दिल्ली और आसपास के जिलों में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चारपहिया वाहनों पर रोक लगा दी गई है। दिव्यांगों के लिए विशेष रूप से अनुकूलित वाहनों को छूट दी गई है।
दिल्ली में बीएस-4 या उससे पुराने डीजल मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों के संचालन पर रोक रहेगी, सिवाय आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से जुड़े वाहनों के। स्कूलों में कक्षा 5 तक हाइब्रिड क्लास अनिवार्य कर दी गई है। सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने या वर्क फ्रॉम होम लागू किया जा सकता है।
GRAP-4: सबसे सख्त प्रतिबंध
GRAP-4 के तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह के निर्माण कार्य पूरी तरह बंद रहेंगे। दिल्ली में गैर-जरूरी ट्रकों के प्रवेश पर रोक रहेगी। सिर्फ जरूरी सामान लाने वाले, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 ट्रकों को छूट मिलेगी।
दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर-आवश्यक हल्के वाणिज्यिक वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। स्कूलों में छठी से नौवीं और 11वीं की कक्षाएं ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में कराई जा सकती हैं। सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ वर्क फ्रॉम होम लागू करने के निर्देश दिए जा सकते हैं।
कब लागू होते हैं GRAP नियम
AQI 201–300 पर GRAP-1,
301–400 पर GRAP-2,
401–450 पर GRAP-3
और 450 से ऊपर पहुंचने पर GRAP-4 लागू किया जाता है।
फिलहाल दिल्ली की हवा ‘अति गंभीर’ श्रेणी में है और राहत के संकेत तब तक नहीं दिखेंगे, जब तक मौसम में बड़ा बदलाव नहीं होता। प्रशासन और जनता — दोनों की जिम्मेदारी अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है।
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